बेल्लारी जाने की अनुमति संबंधी रेड्डी की याचिका पर ग्रीष्मकालीन अवकाश में सुनवाई करेगा उच्चतम न्यायालय

बेल्लारी जाने की अनुमति संबंधी रेड्डी की याचिका पर ग्रीष्मकालीन अवकाश में सुनवाई करेगा उच्चतम न्यायालय

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  • Publish Date - May 24, 2021 / 08:46 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:19 PM IST

नयी दिल्ली, 24 मई (भाषा) उच्चतम न्यायालय कर्नाटक के पूर्व मंत्री जी जनार्दन रेड्डी की उस याचिका पर ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान सुनवाई करने पर सोमवार को सहमत हो गया, जिसमें उन्होंने अपने गृहनगर बेल्लारी जाने की अनुमति दिए जाने का अनुरोध किया है।

रेड्डी को खनन मामले में जमानत देते हुए उनके बेल्लारी जाने पर प्रतिबंध लगाया गया था। करोड़ों रुपए के खनन मामले में आरोपी रेड्डी 2015 से जमानत पर रिहा हैं और उनकी जमानत मंजूर करते हुए न्यायालय ने उनके कर्नाटक के बेल्लारी और आंध्र प्रदेश के अनंतपुर एवं कडपा जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था।

न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एम आर शाह की अवकाशकालीन पीठ ने रेड्डी के नये आवेदन का संज्ञान लिया और कहा कि इस मामले को प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण संभवत: अगले सप्ताह सुनवाई के लिए किसी अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करेंगे।

न्यायमूर्ति भूषण ने बताया कि प्रधान न्यायाधीश फैसला करेंगे कि याचिका पर सुनवाई कौन की पीठ और कब करेगी।

इससे पहले पांच अप्रैल को न्यायमूर्ति भूषण और न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी की पीठ ने जमानत की शर्तों में बदलाव का अनुरोध करने वाली जर्नादन रेड्डी के इसी प्रकार की आवेदन पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

भाषा सिम्मी अनूप

अनूप