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Mathura Krishna Janmabhoomi Dispute: क्या सच होगा हिंदू पक्ष का दावा?… कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई

Mathura Krishna Janmabhoomi Dispute: कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में हिंदू पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।

Mathura Krishna Janmabhoomi Dispute/Image Credit: IBC24 File Photo

Mathura Krishna Janmabhoomi Dispute/Image Credit: IBC24 File Photo

karan nepali
Published: 01 Dec 2025 | 10:07 amModified: 01 Dec 2025 | 10:50 am
HIGHLIGHTS
  1. कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में सुनवाई आज।
  2. हिंदू पक्ष की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई।
  3. इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश की याचिका पर होगी सुनवाई।

Mathura Krishna Janmabhoomi Dispute: नई दिल्ली: कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में हिंदू पक्ष की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें एक अन्य मुकदमे में एक अन्य पक्ष को भगवान कृष्ण के सभी भक्तों का प्रतिनिधि माना गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मथुरा में विवादित स्थल से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने का अनुरोध करते हुए अलग मुकदमा दायर करने वाले एक अन्य हिंदू पक्ष को सभी भक्तों का प्रतिनिधि मानने की अनुमति दी थी।

क्या है पूरा मामला?

Mathura Krishna Janmabhoomi Dispute:  पीड़ित हिंदू पक्ष की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने कहा कि विवाद से जुड़े सभी दीवानी मुकदमों को उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किए जाने के बाद उनके मुकदमे को मुख्य मामला माना गया, लेकिन उच्च न्यायालय के आदेश में दूसरे पक्ष को सभी श्रद्धालुओं का प्रतिनिधि मानने में त्रुटि हुई। उन्होंने कहा कि वह (उनके मुवक्किल) मुकदमा दायर करने वाले पहले व्यक्ति थे और उच्च न्यायालय द्वारा इस तरह के विवाद से जुड़े दीवानी मुकदमों में से एक में दूसरे पक्ष को आगे बढ़ाना अनुचित था। दीवान ने आगे कहा कि उच्च न्यायालय ने आदेश पारित कर दिया, जबकि उस पक्ष के आवेदन में ऐसी कोई प्रार्थना नहीं थी। शीर्ष अदालत ने सुनवाई एक दिसंबर तक के लिए टाल दी थी। वहीं आज इस मामले में सुनवाई होगी।

शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़ा है विवाद

Mathura Krishna Janmabhoomi Dispute:  यह विवाद शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़ा है, जिसके बारे में हिंदू पक्ष का दावा है कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने मथुरा में भगवान कृष्ण के जन्मस्थान पर एक मंदिर को ध्वस्त कर इसका निर्माण कराया था। मथुरा की एक अदालत में दायर 20 से अधिक दीवानी मुकदमे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिए गए हैं और उनके निर्णय लंबित हैं।

मस्जिद समिति की याचिका पर भी हो रहा विचार

Mathura Krishna Janmabhoomi Dispute:  सुप्रीम न्यायालय पहले से ही मस्जिद समिति द्वारा दायर एक याचिका पर विचार कर रहा है, जिसमें उच्च न्यायालय के 26 मई, 2023 के आदेश को चुनौती दी गई है। उच्च न्यायालय ने मथुरा की अदालत में लंबित विवाद से संबंधित सभी मामलों को अपने पास स्थानांतरित कर लिया था। हिंदू पक्ष ने उच्च न्यायालय से अनुरोध किया था कि वह मूल सुनवाई उसी तरह करे जैसे उसने बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि मालिकाना हक विवाद में की थी।

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सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्नः

उत्तर: आज की सुनवाई हिंदू पक्ष की उस याचिका पर हो रही है जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा एक अन्य पक्ष को सभी श्रद्धालुओं का प्रतिनिधि मानने के आदेश को चुनौती दी गई है।

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Web Title: Supreme Court will hear the Hindu side's petition in the Krishna Janmabhoomi-Shahi Eidgah Mosque dispute case

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