सरोगेसी चाहने वाले युगल को कनाडा से मेडिकल बोर्ड की कार्यवाही में वर्चुअली शामिल होने की अनुमति

सरोगेसी चाहने वाले युगल को कनाडा से मेडिकल बोर्ड की कार्यवाही में वर्चुअली शामिल होने की अनुमति

सरोगेसी चाहने वाले युगल को कनाडा से मेडिकल बोर्ड की कार्यवाही में वर्चुअली शामिल होने की अनुमति
Modified Date: November 20, 2025 / 03:59 pm IST
Published Date: November 20, 2025 3:59 pm IST

नयी दिल्ली, 20 नवंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक दंपती को कनाडा से आनलाइन माध्यम से जिला मेडिकल बोर्ड के सामने सरोगेसी से जुड़ी कार्रवाई में हिस्सा लेने की इजाज़त दे दी है।

अदालत ने कहा कि बोर्ड को मुख्य रूप से संबंधित मेडिकल रिकॉर्ड की जांच करनी है, इसलिए उसे इस स्तर पर दंपती की शारीरिक मौजूदगी पर ज़ोर नहीं देना चाहिए।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने 10 नवंबर के अपने फैसले में कहा, ‘‘इस अदालत की राय में, ऐसा कोई कारण नहीं है कि जिला मेडिकल बोर्ड इस मामले में व्यावहारिक नज़रिया न अपनाए और याचिकाकर्ता को आनलाइन माध्यम से पेश होने की इजाजत नहीं दे, खासकर तब जब सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम 2021 की धारा 4(3) (ए) के तहत जिला मेडिकल बोर्ड का काम मुख्य रूप से संबंधित मेडिकल रिकॉर्ड की जांच करना है ताकि यह पता लगाया जा सके कि याचिकाकर्ता अपने पक्ष में ‘मेडिकल इंडिकेशन सर्टिफिकेट’ जारी कराने के योग्य हैं या नहीं।’’

 ⁠

अदालत ने कहा कि यह काम काफी हद तक संबंधित मेडिकल रिकॉर्ड को देखने पर निर्भर करता है, और अगर दंपती से कोई स्पष्टीकरण चाहिए, तो आनलाइन माध्यम से बातचीत ही काफी होगी।

इस संबंध में बोर्ड के मार्च के आदेश को रद्द करते अदालत ने दंपती को कार्यवाही के लिए आनलाइन माध्यम से उपस्थित होने की अनुमति देते हुए कहा, ‘‘इस बात का भी कोई तर्क नहीं है कि जिला चिकित्सा बोर्ड को आनलाइन माध्यम से सुनवाई करने के लिए खुद को सुसज्जित क्यों नहीं करना चाहिए, जैसा कि सरोगेसी विनियमन 2023 की धारा 5(3) और 5(4) के तहत राज्य बोर्ड के लिए अनिवार्य है।’’

अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि याचिकाकर्ता का प्रतिनिधि पूरे मेडिकल रिकॉर्ड के साथ बोर्ड के सामने प्रत्यक्ष रूप से पेश होगा।

अदालत उस दंपती की अर्जी पर सुनवाई कर रहा था, जिनकी शादी 2015 में हुई थी और उनका कोई बच्चा नहीं है, और वे 2022 से कनाडा में रह रहे हैं और काम कर रहे हैं।

दंपती ने दक्षिण जिला मेडिकल बोर्ड के समक्ष आवेदन देकर सरोगेसी संबंधी प्रमाणपत्र और बोर्ड की कार्यवाही में आनलाइन माध्यम से पेश होने की अनुमति देने का अनुरोध किया था।

भाषा रंजन नरेश

नरेश


लेखक के बारे में