स्वाति मालीवाल पर हमले का मामला: अदालत ने बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत छह जुलाई तक बढ़ाई

स्वाति मालीवाल पर हमले का मामला: अदालत ने बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत छह जुलाई तक बढ़ाई

स्वाति मालीवाल पर हमले का मामला: अदालत ने बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत छह जुलाई तक बढ़ाई
Modified Date: June 22, 2024 / 01:36 pm IST
Published Date: June 22, 2024 1:36 pm IST

नयी दिल्ली, 22 जून (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत शनिवार को छह जुलाई तक के लिए बढ़ा दी।

कुमार पर 13 मई को मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर आम आदमी पार्टी (आप) की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल से मारपीट करने का आरोप है।

कुमार को ‘वीडियो कॉन्फ्रेंस’ के जरिए मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल के समक्ष पेश किया गया जिन्होंने उनकी न्यायिक हिरासत छह जुलाई तक बढ़ा दी।

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पुलिस ने कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। मजिस्ट्रेट अदालत ने उसी दिन उन्हें पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। साथ ही, अदालत ने कहा था कि गिरफ्तारी के कारण उनकी अग्रिम जमानत अर्जी का कोई मतलब नहीं रह जाता।

इसके बाद 24 मई को उन्हें चार दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। इसके बाद, उन्हें फिर से तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।

कुमार के खिलाफ 16 मई को दर्ज की गई प्राथमिकी में आपराधिक धमकी देना, महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल प्रयोग तथा गैर इरादतन हत्या का प्रयास करने से संबंधित धाराएं शामिल की गई हैं।

भाषा

खारी सुभाष

सुभाष


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