तमिलनाडु सरकार ने राज्य विपणन निगम के परिसरों में ईडी की छापेमारी के खिलाफ न्यायालय का रुख किया

तमिलनाडु सरकार ने राज्य विपणन निगम के परिसरों में ईडी की छापेमारी के खिलाफ न्यायालय का रुख किया

तमिलनाडु सरकार ने राज्य विपणन निगम के परिसरों में ईडी की छापेमारी के खिलाफ न्यायालय का रुख किया
Modified Date: May 20, 2025 / 08:58 pm IST
Published Date: May 20, 2025 8:58 pm IST

नयी दिल्ली, 20 मई (भाषा) तमिलनाडु सरकार ने शराब के सरकारी खुदरा विक्रेता तमिलनाडु राज्य विपणन निगम (टीएएसएमएसी) के परिसरों में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया है।

राज्य सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय के 23 अप्रैल के आदेश को चुनौती दी है।

उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में, ईडी की कार्रवाई को मंजूरी देते हुए राज्य सरकार की याचिकाओं और टीएएसएमएसी द्वारा दायर एक याचिका को भी खारिज कर दिया था।

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ईडी को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अपनी कार्रवाई करने की अनुमति दी गई थी।

टीएएसएमएसी और राज्य सरकार ने खुदरा शराब विक्रेता के परिसरों पर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा छह और आठ मार्च को की गई छापेमारी को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। हालांकि, उच्च न्यायालय ने कहा कि धन शोधन का अपराध देश के लोगों के खिलाफ अपराध है।

तलाशी के दौरान घंटों तक हिरासत में रखे गए अपने अधिकारियों के उत्पीड़न के बारे में टीएएसएमएसी और राज्य सरकार की दलीलों को उच्च न्यायालय ने ‘‘देश के लाखों लोगों के अधिकारों की तुलना में’’ अपर्याप्त और अत्यधिक असंगत पाया।

उच्च न्यायालय ने कहा था कि ईडी द्वारा की गई तलाशी राष्ट्र के हित और लाभ में थी।

अदालत ने कहा था कि प्रथम दृष्टया टीएएसएमएसी के खिलाफ आरोप और शिकायतें गंभीर हैं, जिनकी गहन जांच की आवश्यकता है।

भाषा सुभाष प्रशांत

प्रशांत


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