तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष ने बीआरएस के पांच विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाएं खारिज की
तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष ने बीआरएस के पांच विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाएं खारिज की
हैदराबाद, 17 दिसंबर (भाषा) तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष गद्दाम प्रसाद कुमार ने बुधवार को सत्तारूढ़ कांग्रेस में शामिल होने के आरोपों का सामना कर रहे भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के 10 में से पांच विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं को खारिज कर दिया।
बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को लोकतंत्र में ‘क्रूर मजाक’ करार देते हुए कहा कि वे इसे अदालत में चुनौती देंगे।
इससे पहले गद्दाम ने 10 विधायकों को नोटिस जारी किया था क्योंकि विपक्षी दल ने उनके खिलाफ याचिकाएं दायर की थीं।
विधानसभा अध्यक्ष द्वारा भेजे गए नोटिस का 10 में से आठ विधायकों ने जवाब दे दिया है। हालांकि, दो विधायक दानम नागेंद्र और कदियम श्रीहरि ने अभी तक नोटिस का जवाब नहीं दिया है और उन्होंने अधिक समय की मांग की है।
अयोग्यता याचिकाएं विधायक तेल्लम वेंकट राव, बंडला कृष्ण मोहन रेड्डी, टी प्रकाश गौड़, गुडेम महिपाल रेड्डी और अरेकापुड़ी गांधी के खिलाफ दायर की गई थीं और अध्यक्ष ने आदेश सुनाने के लिए बुधवार को यहां खुली अदालत में इस मामले को सूचीबद्ध किया था।
उच्चतम न्यायालय ने 17 नवंबर को तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष को अवमानना का नोटिस जारी किया था, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस में कथित तौर पर शामिल हुए बीआरएस विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला करने के अपने निर्देश का पालन नहीं किया था।
न्यायालय ने तब इस मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद के लिए स्थगित कर दी थी।
विधानसभा अध्यक्ष के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए रामाराव ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘यह लोकतंत्र में एक क्रूर मजाक है। ऐसा लगता है कि विधानसभा अध्यक्ष ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री ने विधानसभा में खुद कहा था कि दलबदल करने वाले विधायकों का कुछ नहीं होगा। विधानसभा अध्यक्ष भी उन्हीं के निर्देशों और आदेशों का पालन कर रहे हैं। हम इस फैसले को अदालत में चुनौती देंगे। हमें उम्मीद है कि न्याय मिलेगा।’’
भाषा
राखी संतोष
संतोष

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