Delhi Police Notice to CM Revanth Reddy : मुसीबत में फंसे तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी! आ गया दिल्ली से बुलावा, पुलिस ने भेजा नोटिस, जानें क्या है पूरा मामला

Delhi Police Notice to CM Revanth Reddy: गृह मंत्री अमित शाह के फेक वीडियो को शेयर करने को लेकर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है।

Delhi Police Notice to CM Revanth Reddy : मुसीबत में फंसे तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी! आ गया दिल्ली से बुलावा, पुलिस ने भेजा नोटिस, जानें क्या है पूरा मामला

Delhi Police Notice to CM Revanth Reddy

Modified Date: April 29, 2024 / 04:33 pm IST
Published Date: April 29, 2024 4:33 pm IST

Delhi Police Notice to CM Revanth Reddy : नई दिल्ली। गृह मंत्री अमित शाह का फेक वीडियो शेयर करने के आरोप में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी मुसीबत में फंस गए हैं। अब रेवंत रेड्डी को दिल्ली से बुलावा आ गया है। दरअसल, दिल्ली पुलिस ने उन्हें नोटिस भेजा है और एक मई को पूछताछ के लिए बुलाया है। दिल्ली पुलिस ने रेड्डी को फोन भी साथ लाने के लिए कहा है। बता दें कि रेवंत रेड्डी तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं और तेलंगाना कांग्रेस पर शाह का एडिटेड और फेक वीडियो पोस्ट करने का आरोप है।

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Delhi Police Notice to CM Revanth Reddy : बता दें कि दिल्ली पुलिस की ओर से जारी किए गए नोटिस में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी को अपना फोन भी लाने को कहा गया है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक रेड्डी के फोन की भी जांच की जाएगी। दरअसल, रेवंत रेड्डी ने भी अपने एक्स अकाउंट से अमित शाह के फेक वीडियो को शेयर किया था। तेलंगाना कांग्रेस के आधिकारिक अकाउंट समेत पार्टी के कई नेताओं ने इस वीडियो को शेयर किया था।

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इस मामले में हो सकती हैं गिरफ्तारियां

बता दें कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने सोशल मीडिया मंचों पर शाह का फर्जी वीडियो फैलाए जाने के सिलसिले में रविवार को मामला दर्ज किया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत आने वाले भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) ने इसकी शिकायत दर्ज कराई है। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम के अनेक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ के सूत्रों ने बताया कि देशभर में इस मामले में गिरफ्तारियां हो सकती हैं।

 

पुलिस की ओर से दर्ज की गई एफआईआर में अमित शाह के फेक वीडियो को फैलाने वाले सभी लोगों के खिलाफ केस किया गया है। इस मामले में IPC की धारा 153/153A/465/469/171G और IT एक्ट की धारा 66C के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

 

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लेखक के बारे में

Shyam Bihari Dwivedi, Content Writter in IBC24 Bhopal, DOB- 12-04-2000 Collage- RDVV Jabalpur Degree- BA Mass Communication Exprince- 5 Years