आतंकवाद वित्तपोषण मामला: अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह की जमानत याचिका पर सात जनवरी को सुनवाई
आतंकवाद वित्तपोषण मामला: अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह की जमानत याचिका पर सात जनवरी को सुनवाई
नयी दिल्ली, 11 दिसंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह आतंकवाद वित्तपोषण मामले में कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह की जमानत याचिका पर सात जनवरी को सुनवाई करेगा।
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) के वकील ने न्यायालय को बताया कि इस मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उनकी जगह पैरवी करेंगे, जिसके बाद न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने एनआईए के वकील के अनुरोध पर सुनवाई स्थगित करने का आदेश दिया।
पीठ ने मामले की सुनवाई सात जनवरी को तय करते हुए स्पष्ट किया कि एनआईए को और कोई समय नहीं दिया जाएगा।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12 जून को इस मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद शाह ने शीर्ष अदालत में आदेश को चुनौती दी थी।
एनआईए की ओर से पेश वकील ने बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान कहा, “सॉलिसिटर जनरल हमारी ओर से पैरवी कर रहे हैं। उनकी सुनवाई न्यायालय नंबर सात में आंशिक रूप से चल रही है। कृपया इसे जनवरी में सूचीबद्ध करें।”
एजेंसी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल इस मामले पर बहस करेंगे।
शाह की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंसाल्वेस ने कहा कि मामले में अगले सप्ताह सुनवाई हो सकती है।
पीठ ने एनआईए के वकील से पूछा, “जनवरी ही क्यों? वह (शाह) जमानत का अनुरोध कर रहे हैं। मामला सितंबर से लंबित है। नोटिस चार सितंबर को जारी किया गया था। तीन महीने बीत चुके हैं।”
वकील ने कहा कि मेहता एनआईए की ओर से इस मामले की पैरवी करेंगे। इसके बाद पीठ ने मामले की सुनवाई के चरण के बारे में पूछा।
लूथरा ने बताया कि गवाहों से पूछताछ जारी है और अब तक लगभग 30 गवाहों से पूछताछ की जा चुकी है।
उन्होंने कहा कि 95 गवाहों को हटा दिया गया और एनआईए गवाहों की संख्या में कमी कर सकती है।
गोंसाल्वेस ने कहा कि अब तक 248 गवाह हैं, जिनमें से केवल 30 से ही पूछताछ हुई है।
पीठ ने कहा, “प्रतिवादी (एनआईए) को अंतिम अवसर दिया जा रहा है। सात जनवरी को सुनवाई होगी। हम स्पष्ट कह रहे हैं कि इससे अधिक समय नहीं दिया जाएगा।”
जब गोंसाल्वेस ने मामले की सुनवाई अगले सप्ताह के लिए स्थगित करने का अनुरोध किया, तो पीठ ने कहा, “हम कल भी मामला सुन सकते हैं। आज भी सुन सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है, समस्या दूसरी तरफ है।”
भाषा जितेंद्र देवेंद्र
देवेंद्र

Facebook



