शीर्ष अदालत ने जहांगीरपुरी में अगले आदेश तक यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए

शीर्ष अदालत ने जहांगीरपुरी में अगले आदेश तक यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए

शीर्ष अदालत ने जहांगीरपुरी में अगले आदेश तक यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए
Modified Date: November 29, 2022 / 08:16 pm IST
Published Date: April 21, 2022 12:26 pm IST

नयी दिल्ली, 21 अप्रैल (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी के हिंसा प्रभावित जहांगीरपुरी इलाके में इमारतों को ध्वस्त करने के मुद्दे पर अगले आदेश तक यथास्थिति कायम रखने के बृहस्पतिवार को निर्देश दिए।

न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बीआर गवई ने जमीयत उलेमा-ए-हिंद की याचिका पर केंद्र सरकार और अन्य को नोटिस जारी किए। याचिका में दावा किया गया है कि दंगों के मुस्लिम आरोपियों की इमारतों को तोड़ा जा है।

अदालत ने कहा, “अगले आदेश तक यथास्थिति बनाए रखी जाए…. मामले को दो हफ्ते के बाद सूचीबद्ध किया जाए और तब तक दलीलों को पूरा किया जाए।”

शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि वह बुधवार को की गई तोड़फोड़ की कार्रवाई का गंभीर संज्ञान लेगी जो उत्तर दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) के महापौर को उसके आदेश से अवगत कराए जाने के बाद भी जारी रही थी।

उत्तर पश्चिम दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में भाजपा शासित (एनडीएमसी) ने अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत बुधवार को इलाके में एक मस्जिद के पास कई पक्के और अस्थायी ढांचों को बुलडोजर से तोड़ दिया था।

उच्चतम न्यायालय ने विध्वंस कार्रवाई के खिलाफ जमीयत की याचिका का संज्ञान लेने के बाद अभियान को रोकने के लिए बुधवार को दो बार हस्तक्षेप किया था।

भाषा

नोमान नरेश

नरेश


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