अदालत ने लड़की से दुष्कर्म के मामले में व्यक्ति को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई
अदालत ने लड़की से दुष्कर्म के मामले में व्यक्ति को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई
बारीपदा, 20 अगस्त (भाषा) ओडिशा के मयूरभंज जिले की एक अदालत ने एक व्यक्ति को तीन साल पहले एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में बुधवार को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
विशेष लोक अभियोजक मनोरंजन पटनायक ने बताया कि ‘फास्ट ट्रैक’ विशेष अदालत के न्यायाधीश संतोष कुमार नायक ने यह सजा सुनाई और रौता पुर्ति (57) को 13 साल की बच्ची से दुष्कर्म के लिए यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा 6 के तहत दोषी ठहराया गया।
पटनायक ने बताया कि अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है और साथ ही मयूरभंज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिए हैं कि वह पीड़िता को तीन लाख रुपये का मुआवज़ा दें।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, आठ दिसंबर 2022 को लड़की पास के जंगल में लकड़ी इकट्ठा करने गई थी और उसे अकेला पाकर पुर्ति ने उसके साथ दुष्कर्म किया।
लड़की के परिवार के सदस्य ने सारत थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई तथा आरोपी को पॉक्सो अधिनियम समेत भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की कई धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।
भाषा
यासिर नरेश
नरेश

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