न्यायालय अवमानना कार्यवाही के खिलाफ मप्र बार काउंसिल के नेताओं की याचिका पर विचार करेगा

न्यायालय अवमानना कार्यवाही के खिलाफ मप्र बार काउंसिल के नेताओं की याचिका पर विचार करेगा

  •  
  • Publish Date - April 26, 2024 / 01:55 PM IST,
    Updated On - April 26, 2024 / 01:55 PM IST

नयी दिल्ली, 26 अप्रैल (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि वह कथित तौर पर हड़ताल का आह्वान करने के मामले में, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में राज्य बार काउंसिल के अध्यक्ष और अन्य के खिलाफ जारी अवमानना कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर विचार करेगा।

भारत के प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला तथा न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष मध्य प्रदेश राज्य बार काउंसिल के अध्यक्ष और अन्य बार नेताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने दलील रखी कि कई बार नेताओं को अवमानना ​​कार्यवाही का सामना करना पड़ रहा है और मामले की तत्काल सुनवाई की जरूरत है।

तन्खा ने कहा, ‘‘ न केवल राज्य बार काउंसिल के अध्यक्ष, बल्कि 103 बार एसोसिएशन भी अवमानना ​​कार्यवाही का सामना कर रही हैं। मामला अत्यावश्यक है।’’

प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘‘ मैं इसे देखूंगा।’’

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य में अधिवक्ताओं की हड़ताल को लेकर राज्य बार काउंसिल के अध्यक्ष और उसके निर्वाचित सदस्यों के खिलाफ अवमानना का मुकदमा शुरू किया है।

उच्च न्यायालय ने कहा था कि मुद्दे को सुलझाने के बजाय राज्य बार काउंसिल ने बिना किसी उचित कारण के, टकराव का रास्ता चुना।

मध्य प्रदेश राज्य बार काउंसिल के अध्यक्ष ने उच्च न्यायालय के दो नवंबर 2023 के अंतरिम आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी।

भाषा खारी नरेश मनीषा

मनीषा