अखलाक मामले के आरोपियों के खिलाफ मुकदमे वापस लेने के कदम पर अदालत 23 दिसंबर को दलीलें सुनेगी

अखलाक मामले के आरोपियों के खिलाफ मुकदमे वापस लेने के कदम पर अदालत 23 दिसंबर को दलीलें सुनेगी

अखलाक मामले के आरोपियों के खिलाफ मुकदमे वापस लेने के कदम पर अदालत 23 दिसंबर को दलीलें सुनेगी
Modified Date: December 19, 2025 / 12:18 am IST
Published Date: December 19, 2025 12:18 am IST

नोएडा (उप्र), 18 दिसंबर (भाषा) गौतमबुद्ध नगर जिले के सूरजपुर स्थित एक त्वरित अदालत ने दादरी में मोहम्मद अखलाक की पीट-पीटकर हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आरोपियों के खिलाफ मामला वापस लेने के कदम पर दलीलें सुनने के लिए 23 दिसंबर की तारीख तय की है। मामले की सुनवाई से जुड़े एक वकील ने यह जानकारी दी।

राज्य सरकार ने ग्रेटर नोएडा के जारचा पुलिस थाना क्षेत्र में स्थित बिसाहड़ा गांव में 2015 में भीड़ द्वारा अखलाक की पीट-पीटकर हत्या के मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा वापस लेने के लिए अदालत से अनुमति मांगी है।

यह मामला बृहस्पतिवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत के समक्ष आया, जहां मामले को वापस लेने के अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई हुई।

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अखलाक के परिवार के वकील यूसुफ सैफी ने कहा कि अदालत ने दोनों पक्षों को 23 दिसंबर को अपनी दलीलें प्रस्तुत करने के लिए कहा है।

भाषा शफीक देवेंद्र

देवेंद्र


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