नयी दिल्ली, 28 अगस्त (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को महिला पत्रकारों द्वारा टिप्पणीकार अभिजीत अय्यर मित्रा के खिलाफ दायर एक नए मुकदमे की सुनवाई के लिए 10 सितंबर की तारीख तय की है।
मित्रा पर ऑनलाइन समाचार पोस्ट में महिला पत्रकारों की मानहानि करने का आरोप है।
न्यायमूर्ति पुरुषेन्द्र कुमार कौरव ने इससे पहले मित्रा को मीडिया प्रतिष्ठान न्यूज़लॉन्ड्री की नौ महिला पत्रकारों के खिलाफ कुछ सोशल मीडिया पोस्ट हटाने का निर्देश दिया था और कहा था कि ऐसी भाषा ‘‘सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है’’।
हालाँकि, न्यायाधीश ने नयी याचिका पर मामले की सुनवाई स्थगित कर दी।
नए आवेदन में दावा किया गया है कि मित्रा ने हाल ही में ‘एक्स’ पर कई नए मानहानिकारक पोस्ट किए हैं।
आवेदन में अदालत से मित्रा को पोस्ट हटाने का निर्देश देने तथा उन्हें आगे ‘‘मानहानिकारक सामग्री’’ पोस्ट करने से रोकने का अनुरोध किया गया है।
न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई 10 सितंबर के लिए सूचीबद्ध कर दी।
भाषा
नेत्रपाल नरेश
नरेश