नौकरीपेशा वालों पर भी मेहरबान होगी सरकार! दोगुनी हो सकती है पीएफ पर टैक्‍स छूट

वित्‍तमंत्री जब 1 फरवरी को इस साल का बजट पेश करेंगी तो सबकी निगाहें नौकरीपेशा को मिलने वाली राहतों पर भी रहेंगी। उम्‍मीद है कि सरकार इस वर्ग को आयकर में बड़ी छूट दे सकती है और पीएफ पर मिलने वाली टैक्‍स छूट की सीमा बढ़ाकर दोगुना कर सकती है।

  •  
  • Publish Date - January 23, 2022 / 05:51 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:57 PM IST

नई दिल्‍ली। वित्‍तमंत्री जब 1 फरवरी को इस साल का बजट पेश करेंगी तो सबकी निगाहें नौकरीपेशा को मिलने वाली राहतों पर भी रहेंगी। उम्‍मीद है कि सरकार इस वर्ग को आयकर में बड़ी छूट दे सकती है और पीएफ पर मिलने वाली टैक्‍स छूट की सीमा बढ़ाकर दोगुना कर सकती है।

फिलहाल PF में वार्षिक 2.5 लाख रुपये तक के अंशदान पर ही टैक्‍स छूट मिलती है। चूंकि, यह कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा का सबसे अहम विकल्‍प माना जाता है, लिहाजा सरकार इस लिमिट को बढ़ाने पर विचार कर सकती है। बजट से पहले हुई चर्चा में भी इस मुद्दे को उठाया गया जिसमें सरकारी कर्मचारियों के साथ निजी क्षेत्र के नौकरीपेशा को भी 5 लाख तक पीएफ अंशदान पर टैक्‍स छूट की बात कही गई है।

ये भी पढ़ें: संसद भवन परिसर में अब तक 875 लोग आए कोरोना की जद में, राज्यसभा सचिवालय में 271 हुए संक्रमित

विभिन्‍न मंत्रालयों और विभागों के साथ हुई बैठक में कहा गया कि निजी क्षेत्र के कर्मचारियों का पूरा पीएफ अंशदान उनके cost-to-company (CTC) का हिस्‍सा होता है, इसमें नियोक्‍ता की ओर से जमा किया जाने वाला पैसा भी शामिल रहता है। लिहाजा 5 लाख तक टैक्‍स छूट की राहत निजी क्षेत्र के नौकरीपेशा को भी मिलनी चाहिए।

ये भी पढ़ें: एनएईसी की निर्यात को बढ़ावा देने को सूती धागे, कपड़े के ऊंचे दाम पर लगाम लगाने की मांग

सरकार ने पिछले बजट 2021 में पीएफ अंशदान पर आयकर छूट की सीमा 2.5 लाख रुपये तय कर दी थी। हालांकि, बाद में इसे बढ़ाकर 5 लाख कर दिया था लेकिन इसका लाभ सिर्फ GPF अंशदान पर यानी सरकारी कर्मचारियों को ही मिलना था, सरकार के इस कदम की विशेषज्ञों ने काफी आलोचना की थी और इसे समानता के अधिकारों के खिलाफ बताया था।