सरकारी कर्मचारियों के लिए इस शहर में अनिवार्य हुआ ये नियम, वरना देना भारी जुर्माना
यह निमय सभी सरकारी और अर्ध-सरकारी कर्मचारियों के लिए है जो अपने टू-व्हीलर वाहन से अपने दफ्तर जाते हैं, इसके अलावा मोटर वाहन अधिनियम के तहत दोपहिया वाहन चालकों के साथ-साथ पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट का उपयोग अनिवार्य है। This rule became mandatory for government employees in this city, otherwise paying heavy fine
helmet mandatory
नई दिल्ली। helmet wearing rule became mandatory: पुणे के जिला प्रशासन ने सरकारी और अर्ध-सरकारी कर्मचारियों के लिए अपने दोपहिया वाहनों पर हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है, यह नया आदेश सोमवार से लागू हो जाएगा, इसके लिए जिले के सभी सरकारी कार्यालयों में भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
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helmet wearing rule became mandatory: यह आदेश पुणे कलेक्टर राजेश देशमुख द्वारा जारी किया गया है, उन्होंने कहा कि सरकारी और अर्ध-सरकारी कार्यालयों, विभिन्न स्थानीय निकायों के कार्यालयों, नगर निगमों, नगर परिषदों, कॉलेज, स्कूल और सभी सरकारी प्रतिष्ठान में जाने के लिए दोपहिया वाहनों का उपयोग करने वाले कर्मचारियों के लिए हेलमेट का उपयोग अनिवार्य है, मोटर वाहन अधिनियम के तहत दोपहिया वाहन चालकों के साथ-साथ पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट का उपयोग अनिवार्य है।
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निमय नहीं मानने पर होगी कार्रवाई
एक आधिकारिक बयान में कलेक्टर ने कहा कि आदेश का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ मोटर अधिनियम के प्रावधानों के तह कार्रवाई की जाएगी, देशमुख ने कहा कि हेलमेट ऑर्डर केवल सरकारी और अर्ध-सरकारी कर्मचारियों के लिए है, उन्होंने आदेश में कहा- महाराष्ट्र परिवहन विभाग के आयुक्त ने एक परिपत्र (हेलमेट नियम के बारे में) जारी किया है और इसे क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) को संबोधित किया है, इसे जिला कलेक्ट्रेट की मदद से लागू किया जा रहा है।

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