सरकारी कर्मचारियों के लिए इस शहर में अनिवार्य हुआ ये नियम, वरना देना भारी जुर्माना

यह निमय सभी सरकारी और अर्ध-सरकारी कर्मचारियों के लिए है जो अपने टू-व्हीलर वाहन से अपने दफ्तर जाते हैं, इसके अलावा मोटर वाहन अधिनियम के तहत दोपहिया वाहन चालकों के साथ-साथ पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट का उपयोग अनिवार्य है। This rule became mandatory for government employees in this city, otherwise paying heavy fine

सरकारी कर्मचारियों के लिए इस शहर में अनिवार्य हुआ ये नियम, वरना देना भारी जुर्माना

helmet mandatory

Modified Date: November 29, 2022 / 08:49 pm IST
Published Date: April 3, 2022 11:29 am IST

नई दिल्ली। helmet wearing rule became mandatory: पुणे के जिला प्रशासन ने सरकारी और अर्ध-सरकारी कर्मचारियों के लिए अपने दोपहिया वाहनों पर हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है, यह नया आदेश सोमवार से लागू हो जाएगा, इसके लिए जिले के सभी सरकारी कार्यालयों में भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

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helmet wearing rule became mandatory: यह आदेश पुणे कलेक्टर राजेश देशमुख द्वारा जारी किया गया है, उन्होंने कहा कि सरकारी और अर्ध-सरकारी कार्यालयों, विभिन्न स्थानीय निकायों के कार्यालयों, नगर निगमों, नगर परिषदों, कॉलेज, स्कूल और सभी सरकारी प्रतिष्ठान में जाने के लिए दोपहिया वाहनों का उपयोग करने वाले कर्मचारियों के लिए हेलमेट का उपयोग अनिवार्य है, मोटर वाहन अधिनियम के तहत दोपहिया वाहन चालकों के साथ-साथ पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट का उपयोग अनिवार्य है।

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निमय नहीं मानने पर होगी कार्रवाई

एक आधिकारिक बयान में कलेक्टर ने कहा कि आदेश का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ मोटर अधिनियम के प्रावधानों के तह कार्रवाई की जाएगी, देशमुख ने कहा कि हेलमेट ऑर्डर केवल सरकारी और अर्ध-सरकारी कर्मचारियों के लिए है, उन्होंने आदेश में कहा- महाराष्ट्र परिवहन विभाग के आयुक्त ने एक परिपत्र (हेलमेट नियम के बारे में) जारी किया है और इसे क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) को संबोधित किया है, इसे जिला कलेक्ट्रेट की मदद से लागू किया जा रहा है।


लेखक के बारे में

डॉ.अनिल शुक्ला, 2019 से CG-MP के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल IBC24 के डिजिटल ​डिपार्टमेंट में Senior Associate Producer हैं। 2024 में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय से Journalism and Mass Communication विषय में Ph.D अवॉर्ड हो चुके हैं। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से M.Phil और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर से M.sc (EM) में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। जहां प्रावीण्य सूची में प्रथम आने के लिए तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा के हाथों गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इन्होंने गुरूघासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से हिंदी साहित्य में एम.ए किया। इनके अलावा PGDJMC और PGDRD एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स भी किया। डॉ.अनिल शुक्ला ने मीडिया एवं जनसंचार से संबंधित दर्जन भर से अधिक कार्यशाला, सेमीनार, मीडिया संगो​ष्ठी में सहभागिता की। इनके तमाम प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में लेख और शोध पत्र प्रकाशित हैं। डॉ.अनिल शुक्ला को रिपोर्टर, एंकर और कंटेट राइटर के बतौर मीडिया के क्षेत्र में काम करने का 15 वर्ष से अधिक का अनुभव है। इस पर मेल आईडी पर संपर्क करें anilshuklamedia@gmail.com