उच्च न्यायालयों में ओटीटी मंचों के नियमन से जुड़ी सभी याचिकाओं की सुनवाई पर शीर्ष अदालत की रोक

उच्च न्यायालयों में ओटीटी मंचों के नियमन से जुड़ी सभी याचिकाओं की सुनवाई पर शीर्ष अदालत की रोक

उच्च न्यायालयों में ओटीटी मंचों के नियमन से जुड़ी सभी याचिकाओं की सुनवाई पर शीर्ष अदालत की रोक
Modified Date: November 29, 2022 / 08:48 pm IST
Published Date: March 23, 2021 7:37 am IST

नयी दिल्ली, 23 मार्च (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने ‘ओवर-द-टॉप’ (ओटीटी) मंचों के नियमन को लेकर सभी उच्च न्यायालयों में दायर याचिकाओं की सुनवाई पर मंगलवार को रोक लगा दी।

न्यायमूर्ति डीवाय चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि केन्द्र की ओर से उच्च न्यायालय में लंबित ऐसी सभी याचिकाओं को संलग्न करने के लिए दायर हस्तांतरण याचिका पर शीर्ष अदालत के नोटिस जारी करने के बावजूद पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में लंबित मामले पर कार्यवाही हो रही है।

पीठ ने कहा कि हस्तांतरण याचिका पर नोटिस जारी करने का मतलब है कि चल रही सुनवाई को रोकना होगा।

मेहता ने कहा कि इस मामले में कई उच्च न्यायालयों में नई याचिकाएं भी दायर की गई हैं।

पीठ ने कहा, ‘‘ हम उच्च न्यायालयों में इस प्रकरण में सभी कार्यवाही पर रोक लगाते हैं और मामले पर होली की छुट्टी के बाद दूसरे सप्ताह में इस पर सुनवाई करेंगे।’’

इससे पहले, शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायायल में ओटीटी नियमन से जुड़ी याचिकाओं को संलग्न करने का अनुरोध करने वाली केन्द्र की हस्तांतरण याचिका पर नोटिस जारी किया था।

भाषा निहारिका अनूप

अनूप


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