कर्नाटक में नेचर गाइड के बिना ट्रैकिंग की अनुमति नहीं होगी: मंत्री
कर्नाटक में नेचर गाइड के बिना ट्रैकिंग की अनुमति नहीं होगी: मंत्री
बेंगलुरु, 17 अप्रैल (भाषा) कर्नाटक के वन मंत्री ईश्वर खांदरे ने शुक्रवार को कहा कि वन विभाग के तहत किसी भी स्वीकृत ट्रैकिंग मार्ग पर अब बिना प्रमाणित ‘नेचर गाइड’ के ट्रैकिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि नेचर गाइड के पास जीपीएस से चलने वाला वॉकी-टॉकी होने जरूरी है।
‘ट्रैकर्स’ की सुरक्षा के लिए तैयार की गई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी करने के बाद उन्होंने कहा कि हर 10 ट्रैकर्स के लिए एक स्थानीय नेचर गाइड होगा। किसी भी ट्रैकिंग मार्ग पर प्रति समूह अधिकतम 150 ट्रैकर्स की अनुमति होगी।
उन्होंने कहा कि ट्रैकिंग के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य होगा, यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष दिन के लिए पंजीकरण कराता है, तो उसे गाइड उपलब्ध कराया जाएगा, और गाइड के बिना ट्रैकिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।
खांदरे ने कहा कि तादियंदमोल पहाड़ी पर ट्रैकिंग के दौरान केरल की एक महिला के तीन दिन तक जंगल में लापता , चिकमगलुरु में मणिक्याधारा के पास एक नाबालिग लड़की की गुमशुदगी और बाद में मृत पाए जाने के बाद यह एसओपी जारी की गई है।
खांदरे के कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सभी ट्रैकिंग मार्गों पर नेचर गाइड के पास जीपीएस से चलने वाला वॉकी-टॉकी होना अनिवार्य होगा।
बयान में कहा गया है, ‘इसके अतिरिक्त ट्रैकिंग मार्गों के मानचित्र वाला एक मोबाइल ऐप ट्रैकर्स के फोन में इंस्टॉल किया जाएगा ताकि अगर वे रास्ता भटक जाएं तो उन्हें ढूंढने में मदद मिलेगी।”
भाषा जोहेब पवनेश
पवनेश

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