यूजीसी ने विदेशी विश्वविद्यालय से जुड़े मसौदा विनियमन पर टिप्पणियों के लिये समयसीमा तीन फरवरी तक बढ़ायी

यूजीसी ने विदेशी विश्वविद्यालय से जुड़े मसौदा विनियमन पर टिप्पणियों के लिये समयसीमा तीन फरवरी तक बढ़ायी

यूजीसी ने विदेशी विश्वविद्यालय से जुड़े मसौदा विनियमन पर टिप्पणियों के लिये समयसीमा तीन फरवरी तक बढ़ायी
Modified Date: January 17, 2023 / 06:00 pm IST
Published Date: January 17, 2023 6:00 pm IST

नयी दिल्ली, 17 जनवरी (भाषा) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने भारत में विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों के परिसर की स्थापना एवं परिचालन पर मसौदा विनियमन 2023 पर विभिन्न पक्षकारों की राय, विचार एवं सुझाव प्राप्त करने की समयसीमा को तीन फरवरी तक बढ़ा दिया है।

यूजीसी के सचिव प्रो. रजनीश जैन द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिस में कहा गया है कि यूजीसी ने भारत में विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों के परिसर की स्थापना एवं परिचालन पर मसौदा विनियमन 2023 का मसौदा 5 जनवरी 2023 को विभिन्न पक्षकारों की टिप्पणियों के लिये जारी किया था।

इसमें कहा गया है कि विभिन्न पक्षकारों से समयसीमा को बढ़ाने के बारे में आग्रह प्राप्त होने के बाद मसौदा विनियमन पर राय, विचार एवं सुझाव प्राप्त करने की समयसीमा को तीन फरवरी तक बढ़ाया जाता है।

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गौरतलब है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने पांच जनवरी को जारी मसौदा विनियमन में कहा है कि विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में परिसर स्थापित करने के लिए यूजीसी से मंजूरी लेनी होगी, वहीं दाखिला प्रक्रिया तथा शुल्क ढांचा तय करने की उन्हें छूट होगी।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने संवाददाताओं से कहा था कि विदेशी विश्वविद्यालय केवल परिसर में प्रत्यक्ष कक्षाओं के लिए पूर्णकालिक कार्यक्रम पेश कर सकते हैं, ऑनलाइन माध्यम या दूरस्थ शिक्षा माध्यम से नहीं।

विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में परिसर स्थापित करने के लिए यूजीसी से मंजूरी लेनी होगी। प्रारंभ में इन्हें 10 साल के लिए मंजूरी दी जायेगी तथा उन्हें दाखिला प्रक्रिया, शुल्क ढांचा तय करने की छूट होगी । कुछ शर्तों को पूरा करने पर इनका नवीनीकरण नौवें वर्ष में किया जायेगा।

भाषा दीपक

दीपक नरेश

नरेश


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