यूनिटेक प्रवर्तक की पत्नी प्रीति चंद्रा को धनशोधन के मामले में जमानत मिली

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यूनिटेक प्रवर्तक की पत्नी प्रीति चंद्रा को धनशोधन के मामले में जमानत मिली

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  • Publish Date - June 14, 2023 / 05:49 PM IST,
    Updated On - June 14, 2023 / 05:49 PM IST

नयी दिल्ली, 14 जून (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने यूनिटेक के प्रवर्तक संजय चंद्रा की पत्नी प्रीति चंद्रा को धनशोधन के एक मामले में बुधवार को जमानत दे दी।

हालांकि, जब प्रवर्तन निदेशालय ने आदेश को चुनौती देने के लिए समय मांगा तो न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने कहा कि आदेश 16 जून तक प्रभाव में नहीं आएगा।

न्यायाधीश ने आदेश दिया, ‘‘जमानत अर्जी स्वीकार की जाती है। ईडी की ओर पेश जोहेब हुसैन ने कहा है कि आज जारी आदेश शुक्रवार तक प्रभाव में नहीं आना चाहिए। इस अनुरोध पर आदेश 16 जून तक प्रभाव में नहीं आएगा।’’

ईडी ने यूनिटेक समूह और उसके प्रवर्तकों के खिलाफ धनशोधन रोकथाम कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत 2018 में यह मामला दर्ज किया था। आरोप थे कि यूनिटेक के मालिकों संजय चंद्रा और अजय चंद्रा ने 2,000 करोड़ रुपये अवैध तरीके से साइप्रस और केमैन आइलैंड्स भेजे थे।

प्रीति चंद्रा ने पिछले साल अदालत में जमानत अर्जी दायर की थी और कहा था कि वह फैशन डिजाइनर और समाजसेवी हैं, चार अक्टूबर, 2021 से हिरासत में हैं और अपराध से जुड़े धन से उनका कोई लेनादेना नहीं रहा।

भाषा

वैभव माधव

माधव