उप्र : दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

उप्र : दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

उप्र : दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास
Modified Date: November 29, 2022 / 08:32 pm IST
Published Date: November 18, 2022 4:55 pm IST

बस्ती (उत्तर प्रदेश )18 नवम्बर (भाषा ) जिले में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराये गये एक व्यक्ति को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं र45 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी गयी है|

पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि यह सजा न्यायलय ने बृहस्पतिवार को सुनाई है। उन्होंने बताया कि जिले के थाना कलवारी पर 9 मई 2020 को शिकायत दर्ज करवाने वाले वादी की नाबालिग पुत्री को घर में अकेला पाकर अभियुक्त मोनू उर्फ लक्ष्मीकांत द्वारा दुष्कर्म किया गया था।

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 17 नवम्बर को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, न्यायालय पास्को कानून, बस्ती द्वारा मोनू उर्फ लक्ष्मीकांत निवासी बस्ती को सज़ा सुनाई गयी।

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भाषा सं जफर माधव

माधव


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