उत्तर प्रदेश: अदालत के आदेश की अवमानना के लिए बीएचयू के कुलपति को नोटिस |

उत्तर प्रदेश: अदालत के आदेश की अवमानना के लिए बीएचयू के कुलपति को नोटिस

उत्तर प्रदेश: अदालत के आदेश की अवमानना के लिए बीएचयू के कुलपति को नोटिस

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Modified Date: May 13, 2025 / 11:24 PM IST
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Published Date: May 13, 2025 11:24 pm IST

प्रयागराज, 13 मई (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अदालत के आदेश की अवमानना के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के कुलपति को नोटिस जारी करते हुए अनुपालन हलफनामा दाखिल करने या तीन जुलाई को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है।

न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने बीएचयू के सहायक प्रोफेसर डॉ. सुशील कुमार दुबे की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।

दुबे को अदालत के निर्देश के बावजूद प्रोन्नति का लाभ नहीं दिया गया।

इससे पहले, सात जनवरी को उच्च न्यायालय ने इस निर्देश के साथ याचिका निस्तारित कर दी थी कि अगर अल्पावधि में कार्यकारी परिषद का गठन किया जाता है तो अदालत कुलपति के विचार के दृष्टिगत याचिकाकर्ता की प्रोन्नति पर पुनर्विचार के मुद्दे पर तीन महीने के भीतर निर्णय करेगी।

याचिकाकर्ता के वकील ने सोमवार को अदालत को बताया कि कुलपति द्वारा अभी तक कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

याचिकाकर्ता के मुताबिक, चार जून, 2021 को कार्यकारी परिषद की बैठक में उनकी प्रोन्नति ‘स्टेज 2’ से ‘स्टेज 3’ में करने की सिफारिश की गई थी लेकिन प्रोन्नति के निर्णय के बावजूद कार्यकारी परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव को आज की तिथि तक लागू नहीं किया गया और तीन वर्ष से अधिक का समय बीत गया है।

भाषा राजेंद्र जितेंद्र

जितेंद्र

 

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