जब सेक्स वर्कर को है ना कहने का अधिकार, तो पत्नी को क्यों नहीं? हाईकोर्ट का गंभीर सवाल

दिल्ली हाईकोर्ट ने वैवाहिक बलात्कार पर याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई करते हुए कई गंभीर कमेंट किया है। कोर्ट ने कहा कि जब सेक्स वर्कर को सेक्स के लिए मना करने का अधिकार है तो पत्नी क्यों नहीं मना कर सकती।

जब सेक्स वर्कर को है ना कहने का अधिकार, तो पत्नी को क्यों नहीं? हाईकोर्ट का गंभीर सवाल

sex worker right to say no

Modified Date: November 29, 2022 / 08:02 pm IST
Published Date: January 14, 2022 12:59 pm IST

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नईदिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने वैवाहिक बलात्कार पर याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई करते हुए कई गंभीर कमेंट किया है। कोर्ट ने कहा कि जब सेक्स वर्कर को सेक्स के लिए मना करने का अधिकार है तो पत्नी क्यों नहीं मना कर सकती। न्यायमूर्ति राजीव शकधर और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ आईपीसी की धारा 375 (बलात्कार) के तहत दिए गए अपवाद को हटाने संबंधित याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।

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न्यायमूर्ति शकधर ने कहा कि बलात्कार कानून एक यौनकर्मी के साथ जबरन संभोग के मामले में कोई छूट नहीं देता है। उन्होंने कहा, ‘हमारी अदालतें यहां तक ​​कह चुकी हैं कि वह किसी भी स्तर पर ना कह सकती हैं। ऐसे में क्या किसी पत्नी को इससे निचले स्तर पर रखा जा सकता है?”

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न्याय मित्र राज शेखर राव ने कहा कि एक विवाहित महिला को गैर-सहमति से संबंध बनाने के खिलाफ कम सुरक्षा देने का कोई कारण नहीं बनता है। उन्होंने पीठ को यह भी बताया कि उन्हें विभिन्न तबकों से सुझाव मिले हैं। हालांकि, जस्टिस शंकर ने कहा कि वैवाहिक संबंध के मामले में सेक्स एक सेक्स वर्कर की तरह नहीं है।

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न्यायाधीश ने यह भी कहा कि अधिकांश तर्क कानून के बजाय आक्रोश पर थे और राव को कानूनी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। उन्होंने कहा, “हम एक अदालत हैं। हमें केवल पत्नियों का गुस्सा और दुर्दशा दिखाकर इसे कम नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें कानूनी पहलुओं को भी देखना होगा।”

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इस बीच केंद्र ने गुरुवार को उच्च न्यायालय को बताया कि वह वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने के मुद्दे पर एक रचनात्मक दृष्टिकोण पर विचार कर रहा है। केंद्र ने राज्य सरकारों, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सांसदों और अन्य से पूरे आपराधिक कानून में व्यापक संशोधन पर सुझाव मांगे हैं।

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लेखक के बारे में

डॉ.अनिल शुक्ला, 2019 से CG-MP के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल IBC24 के डिजिटल ​डिपार्टमेंट में Senior Associate Producer हैं। 2024 में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय से Journalism and Mass Communication विषय में Ph.D अवॉर्ड हो चुके हैं। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से M.Phil और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर से M.sc (EM) में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। जहां प्रावीण्य सूची में प्रथम आने के लिए तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा के हाथों गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इन्होंने गुरूघासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से हिंदी साहित्य में एम.ए किया। इनके अलावा PGDJMC और PGDRD एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स भी किया। डॉ.अनिल शुक्ला ने मीडिया एवं जनसंचार से संबंधित दर्जन भर से अधिक कार्यशाला, सेमीनार, मीडिया संगो​ष्ठी में सहभागिता की। इनके तमाम प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में लेख और शोध पत्र प्रकाशित हैं। डॉ.अनिल शुक्ला को रिपोर्टर, एंकर और कंटेट राइटर के बतौर मीडिया के क्षेत्र में काम करने का 15 वर्ष से अधिक का अनुभव है। इस पर मेल आईडी पर संपर्क करें anilshuklamedia@gmail.com