शरजील की जमानत याचिका वापस निचली अदालत क्यों न भेज दी जाए: उच्च न्यायालय ने पुलिस से पूछा |

शरजील की जमानत याचिका वापस निचली अदालत क्यों न भेज दी जाए: उच्च न्यायालय ने पुलिस से पूछा

शरजील की जमानत याचिका वापस निचली अदालत क्यों न भेज दी जाए: उच्च न्यायालय ने पुलिस से पूछा

:   Modified Date:  January 30, 2023 / 10:16 PM IST, Published Date : January 30, 2023/10:16 pm IST

नयी दिल्ली,30 जनवरी (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को इस बारे में शहर की पुलिस का रुख जानना चाहा कि 2020 के दंगों के सिलसिले में जमानत का अनुरोध करने वाले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के छात्र शरजील इमाम की याचिका निचली अदालत को वापस क्यों नहीं भेज दी जाए।

यह मामला देशद्रोह के आरोपों से संबद्ध है।

उच्च न्यायालय ने कहा कि इमाम की जमानत याचिका खारिज करने वाले निचली अदालत के आदेश में कोई आधार नहीं दिया गया है।

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति तलवंत सिंह ने दिल्ली पुलिस के वकील को इस बारे में निर्देश प्राप्त करने के लिए दो हफ्तों का वक्त दिया कि जमानत याचिका खारिज करने वाले निचली अदालत के आदेश को क्या वापस भेज दिया जाए।

पीठ ने विषय की अगली सुनवाई 20 फरवरी के लिए सूचीबद्ध कर दी।

उच्च न्यायालय निचली अदालत के 24 जनवरी 2022 के आदेश को चुनौती देने वाली इमाम की याचिका पर सुनवाई कर रहा है। उक्त आदेश में, मामले में उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।

इस बीच, उसके वकील ने इमाम की अंतरिम जमानत याचिका वापस ले ली क्योंकि उच्च न्यायालय मामले में नियमित जमानत देने से इनकार करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली अपील को ले रहा है।

पीठ ने कहा कि चूंकि भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए(देशद्रोह) को उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के बाद स्थगित कर दिया है, इसलिए वह इमाम के खिलाफ लगाये गये अन्य आरोपों को ध्यान में रखते हुए निचली अदालत के आदेश की पड़ताल करेगी।

भाषा सुभाष माधव

माधव

 

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