Excise Policy Scam : मिलेगी बेल… या रहेंगे जेल में, सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला आज

Excise Policy Scam : अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। बताया जा रहा है कि, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली

Excise Policy Scam : मिलेगी बेल… या रहेंगे जेल में, सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला आज

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Modified Date: September 13, 2024 / 06:45 am IST
Published Date: September 13, 2024 6:45 am IST

नई दिल्ली : Excise Policy Scam : दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए आज एक बड़ा दिन है। ऐसा इसलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। बताया जा रहा है कि, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा शराब घोटाले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज इस मामले पर फैसला आएगा। सुप्रीम कोर्ट आबकारी नीति घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दो याचिकाओं पर शुक्रवार यानी आज फैसला सुनाएगा।

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शराब नीति मामले में जेल में बंद है सीएम केजरीवाल

Excise Policy Scam : बता दें कि, दिल्ली के को दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया था। अरविंद केजरीवाल को पहले ED ने गिरफ्तार किया। उन्हें उस मामले में बेल मिल गई थी लेकिन फिर बाद में सीबीआई ने भी उन्हें जेल से ही गिरफ्तार कर लिया था। दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और BRS की नेता के कविता को भी पहले ही जमानत मिल चुकी है। ऐसे में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या कोर्ट इस मामले में आज सीएम केजरीवाल को बेल देती है या उन्हें इस मामले में आगे भी जेल में ही रहना होगा।

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कोर्ट में केजरीवाल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी दलील पेश की। उन्होंने आरोप लगाया कि सीबीआई उन्हें जेल से बाहर नहीं आने देना चाहती है। सीबीआई के केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए कोई सबूत नहीं थे। सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि ED केस में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी जा चुकी है।

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वकीलों ने कोर्ट में कही ये बात

Excise Policy Scam : सुनवाई के दौरान सिंघवी ने कहा था कि सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को एफआईआर दायर होने के बाद दो साल तक गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी रिहाई को रोकने के लिए जल्दबाजी में बीमा गिरफ्तारी की। सीबीआई की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ((ASG) एसवी राजू अपनी दलील पेश की। उन्होंने कहा कि सीएम केजरीवाल कोई असाधारण व्यक्ति नहीं है, जिनके लिए अलग दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है।

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