Govt Employees Retirement Age News: अब इतने साल तक ही नौकरी कर पाएंगे ये सरकारी कर्मचारी, बदल गई रिटायरमेंट की उम्र, राज्य सरकार ने लिया बड़ा फैसला

Govt Employees Retirement Age News: अब इतने साल तक ही नौकरी कर पाएंगे ये सरकारी कर्मचारी, बदल गई रिटायरमेंट की उम्र, राज्य सरकार ने लिया बड़ा फैसला

Govt Employees Retirement Age News: अब इतने साल तक ही नौकरी कर पाएंगे ये सरकारी कर्मचारी, बदल गई रिटायरमेंट की उम्र, राज्य सरकार ने लिया बड़ा फैसला

Govt Employees Retirement Age News | Photo Credit: IBC24

Modified Date: February 6, 2026 / 07:17 pm IST
Published Date: February 6, 2026 7:16 pm IST
HIGHLIGHTS
  • दिव्यांग और दृष्टिबाधित कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 60 से घटाकर 58 वर्ष की गई
  • ग्रुप-डी और न्यायिक अधिकारियों को राहत
  • सेवा विस्तार का प्रावधान खत्म कर दिया गया है

नई दिल्ली: Govt Employees Retirement Age News सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। दरअसल, सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट को लेकर बड़ा बदलाव हुआ है। सरकार ने नौकरी करने की उम्र घटा दी है। अब कर्मचा​री 60 की जगह 58 साल तक ही नौकरी कर पाएंगे। ये उन कर्मचारियों पर लागू होगा जो दिव्यांग और दृष्टिबाधित हैं।

Govt Employees Retirement Age News दरअसल, हरियाणा सरकार ने दिव्यांग और दृष्टिबाधित सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने इन कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र 60 से घटाकर 58 कर दी है। राज्य सरकार ने इसके लिए हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) संशोधन नियम, 2026 को लागू कर दिया है, जिसे वित्त विभाग की मंजूरी भी मिल चुकी है।

जानें क्या है सरकार के नए नियम

सरकार के इस फैसले में कम से कम 70% या उससे अधिक विकलांगता वाले दिव्यांग कर्मचारी और दृष्टिहीन कर्मचारी” 58 वर्ष की आयु में रिटायर होंगे। हालांकि इस बदलाव में ग्रुप-डी के कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों को राहत दी गई है। ग्रुप डी के कर्मचारी और न्यायिक अधिकारी 60 वर्ष की आयु में ही रिटायर होते रहेंगे। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि एक आंख से दृष्टिबाधित (वन-आईड) कर्मचारियों को इस नियम के तहत न तो दृष्टिहीन माना जाएगा और न ही दिव्यांग की श्रेणी में रखा जाएगा। ऐसे कर्मचारी भी 58 वर्ष की उम्र में ही रिटायर होंगे।

नहीं मिलेगा सेवा विस्तार

हरियाणा सरकार ने इस बदलाव में एक और प्रावधान को भी समाप्त कर दिया है जिसके तहत सेवा के दौरान विकलांगता से ग्रसित होने वाले कर्मचारियों को सेवा विस्तार का लाभ दिया जाता था। मौजूदा प्रावधान के तहत, सेवा के दौरान विकलांग हो जाने वाले सरकारी कर्मचारी को 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने से तीन महीने पहले अपने विभागाध्यक्ष को सूचित करना होगा।

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