Ashok Nagar News: शपथ ग्रहण के बाद सीएम ने जारी किया आदेश, ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर लगाया प्रतिबंध, डीजे जब्त कर संचालक के खिलाफ की कार्रवाई |

Ashok Nagar News: शपथ ग्रहण के बाद सीएम ने जारी किया आदेश, ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर लगाया प्रतिबंध, डीजे जब्त कर संचालक के खिलाफ की कार्रवाई

Ashok Nagar News: शपथ ग्रहण के बाद सीएम ने जारी किया आदेश, ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर लगाया प्रतिबंध, डीजे जब्त कर संचालक के खिलाफ की कार्रवाई

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Reported By: Santosh Sharma

Modified Date:  December 14, 2023 / 02:28 PM IST, Published Date : December 14, 2023/2:28 pm IST

अशोक नगर। Ashok Nagar News:  मध्यप्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 13 दिसंबर को शपथ लेने के साथ ही तेज आवाज वाले ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाया। तो वहीं अशोकनगर जिले की पुलिस ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए रात को ही शादियों में चल रहे डीजे को जब्त कर लिया। बता दें कि धार्मिक स्थलों के साथ-साथ शादियों में भी तेज आवाज में डीजे देर रात तक चलते हैं जिससे लोगों को खासी परेशानी होती है। इनकी आवाज इतनी तेज होती है कि कमजोर दिल वालों को पास से निकलना मुश्किल होता है।  बुधवार की देर रात अशोकनगर जिला मुख्यालय पर शादियों में तेज आवाज में डीजे चल रहे थे जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बारात के बीच से तीन डीजे जब्त कर लिए और पुलिस कोतवाली में लाकर खड़े कर डीजे संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

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बुलाई जाएगी डीजे संचालकों की बैठक

वहींं पुलिस की माने तो उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक किसी भी तरह के ध्वनि विस्तार के यंत्रों पर प्रतिबंध है उसी के अंतर्गत यह कार्रवाई की गई है। वहीं उनका कहना है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी यह आदेश निकाला है पुलिस की यह कार्रवाई सतत जारी रहेगी साथ ही सभी मैरिज हॉल संचालकों और डीजे संचालकों की एक बैठक भी बुलाकर उन्हें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से अवगत कराया जाएगा।

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Ashok Nagar News:  इस मामले में डॉक्टर का कहना है कि 50 से 60 डेसिबल से जायदा के साउंड से लोगों को कान की समस्या हो सकती है। इससे लोगों को सुनाई देना कम हो जाएगा वही लोगों को हार्ट की समस्या भी हो सकती है। अशोकनगर में पहले ही एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। जिस वजह से इस तरह के साउंड पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है।

 

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