Guidelines issued for Ganesh murti: भोपाल। गणेश उत्सव आने वाला है जिसके लिए तैयारियां जोरो-शोरो से शुरू हो गई है। मुर्ति बनने का काम भी शुरू हो गया है। लेकिन मूर्ति निर्माण कार्य से पहले भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह ने आदेश जारी किए है। आदेश में गणेश प्रतिमाओं पर POP का उपयोग नहीं किया जाएगा।
Guidelines issued for Ganesh murti: इसके अलावा गणेश प्रतिमाओं को लेकर गाइडलाइन जारी की है। प्रतिमाएं मिट्टीसे बनाई जाएंगी साथ ही मूर्तियों पर सिंथेटिक रंगों पर भी रोक लगाई गई है। गणेश प्रतिमाओं की निगरानी के लिए नगर निगम की टीम तैनात रहेगी। जो इस बात की जांच करेगी की मूर्ति बनाते समय गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है कि नहीं।
Guidelines issued for Ganesh murti: जिला मजिस्ट्रेट आशीष सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 का उपयोग करते हुए संपूर्ण भोपाल जिले में प्लास्टर ऑफ पेरिस की सामाग्री और विषाक्त रंगों से निर्मित मूर्ति एवं उनके विसर्जन से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम के लिए प्रतिबंध आदेश जारी किए है।
जारी आदेश अनुसार मूर्तियों, प्रतिमाओं के निर्माण में केवल उन्हीं प्राकृतिक सामग्रियों का ही इस्तेमाल किया जायें,जैसा कि पवित्र ग्रन्थों में उल्लेखित है।मूर्तियों के निर्माण में परंपरागत मिट्टी का ही उपयोग किया जाये।
यह आदेश 12 अगस्त 2023 से प्रभावशील किए गये हैं।
— Collector Bhopal (@CollectorBhopal) August 16, 2023
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