गणेश प्रतिमाओं को लेकर गाइडलाइन जारी, इन चीजों पर लगा प्रतिबंध, कलेक्टर ने जारी किए आदेश

Guidelines issued for Ganesh murti गणेश प्रतिमाओं को लेकर गाइडलाइन जारी, भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह ने जारी किए आदेश

गणेश प्रतिमाओं को लेकर गाइडलाइन जारी, इन चीजों पर लगा प्रतिबंध, कलेक्टर ने जारी किए आदेश

Guidelines issued for Ganesh murti

Modified Date: August 17, 2023 / 07:49 am IST
Published Date: August 17, 2023 7:49 am IST

Guidelines issued for Ganesh murti: भोपाल। गणेश उत्सव आने वाला है जिसके लिए तैयारियां जोरो-शोरो से शुरू हो गई है। मुर्ति बनने का काम भी शुरू हो गया है। लेकिन मूर्ति निर्माण कार्य से पहले भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह ने आदेश जारी किए है। आदेश में गणेश प्रतिमाओं पर POP का उपयोग नहीं किया जाएगा।

Guidelines issued for Ganesh murti: इसके अलावा गणेश प्रतिमाओं को लेकर गाइडलाइन जारी की है। प्रतिमाएं मिट्टीसे बनाई जाएंगी साथ ही मूर्तियों पर सिंथेटिक रंगों पर भी रोक लगाई गई है। गणेश प्रतिमाओं की निगरानी के लिए नगर निगम की टीम तैनात रहेगी। जो इस बात की जांच करेगी की मूर्ति बनाते समय गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है कि नहीं।

Guidelines issued for Ganesh murti: जिला मजिस्ट्रेट आशीष सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 का उपयोग करते हुए संपूर्ण भोपाल जिले में प्लास्टर ऑफ पेरिस की सामाग्री और विषाक्त रंगों से निर्मित मूर्ति एवं उनके विसर्जन से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम के लिए प्रतिबंध आदेश जारी किए है।

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