New Year Celebration Guidelines: नए साल के जश्न के लिए गाइडलाइन जारी, इतने रुपए देकर अपने घर को ही बना सकेंगे बार
New Year Celebration Guidelines: नए साल के जश्न के लिए गाइडलाइन जारी, इतने रुपए देकर अपने घर को ही बना सकेंगे बार
New Year Celebration Guidelines: नए साल के जश्न के लिए गाइडलाइन जारी, इतने रुपए देकर अपने घर को ही बना सकेंगे बार / image: File
- शराब पार्टियों के लिए आबकारी विभाग ने 'वन डे लाइसेंस' अनिवार्य
- मैरिज गार्डन और होटलों तक सभी जगहों पर लागू होगा
- बिना लाइसेंस के पार्टी आयोजित करने पर कानूनी कार्रवाई
भोपाल: New Year Celebration Guidelines साल 2025 समाप्ती की ओर है और देश ही नहीं दुनियाभर में नए साल यानि 2026 के वेलकम की तैयारी शुरू हो चुकी है। ऐसे में मध्यप्रदेश प्रशासन ने नए साल के जश्न को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। अब नए साल की पार्टी है तो जाम तो छलकेगी ही, तो आपको बता दें कि आबकारी विभाग ने नए साल के जश्न के खास एक दिन का शराब लाइसेंस जारी करने का फैसला लिया है ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए जानते हैं क्या है गाइडलाइन?
New Year Celebration Guidelines आबकारी विभाग की ओर से जारी निर्देश के अनुसार नए साल पर जश्न मनाने के लिए आप अपने घर के लिए एक दिन का लाइसेंस ले सकते हैं। आबकारी विभाग ने मकान, सार्वजनिक स्थल, मैरिज गार्डन, होटल, रेस्टोरेंट को लाइसेंस जारी करने का फैसला लिया है। पार्टी में 500 से 5 हजार तक भीड़ जुटेगी तो आपको लाइसेंस लेना होगा।
बताया गया कि एक दिन के लाइसेंस के लिए आयोजकों को 25 हजार से 2 लाख रुपए का भुगतान करना होगा। नए साल पर पार्टी का आयोजन करने वाले 31 दिसंबर और 1 जनवरी के दिन के लिए लाइसेंस ले सकेंगे।

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