Twisha Sharma Death Case: त्विषा शर्मा केस के आरोपी समर्थ का लैपटॉप उगलेगा राज, कोर्ट ने मंजूर की CBI की ये याचिकाएं, जांच में आएगी तेजी

Twisha Sharma Death Case: भोपाल के बहुचर्चित त्विषा शर्मा मौत मामले CBI को बड़ी राहत मिली है। न्यायालय ने CBI की सभी अर्जियां मंजूर कर ली है।

Twisha Sharma Death Case: त्विषा शर्मा केस के आरोपी समर्थ का लैपटॉप उगलेगा राज, कोर्ट ने मंजूर की CBI की ये याचिकाएं, जांच में आएगी तेजी

Twisha Sharma Death Case/Image Credit: AI

Modified Date: July 6, 2026 / 08:47 pm IST
Published Date: July 6, 2026 8:47 pm IST
HIGHLIGHTS
  • त्विषा शर्मा मौत मामले में कोर्ट से CBI को बड़ी राहत मिली है।
  • कोर्ट ने CBI की सभी याचिकाएं मंजूर कर ली है।
  • CBI को अब को महत्वपूर्ण डिजिटल सबूत मिल सकेंगे।

Twisha Sharma Death Case: भोपाल: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के बहुचर्चित त्विषा शर्मा मौत मामले CBI को बड़ी राहत मिली है। इस मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने CBI की सभी अर्जियां मंजूर कर ली है। वहीं कोर्ट ने आरोपी पक्ष को झटका देते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी है।

सीबीआई के पक्ष में कोर्ट ने दिए आदेश

अदालत ने आरोपी समर्थ सिंह के लैपटॉप और अन्य डिजिटल डिवाइस का पासवर्ड प्राप्त करने के लिए CBI द्वारा दिएगए आवेदन को मंजूरी दे दी है। इससे जांच एजेंसी को महत्वपूर्ण डिजिटल सबूत मिल सकेंगे। इसके साथ ही आरोपी समर्थ सिंह के वॉयस सैंपल और ऑडियो साक्ष्य से जुड़े सीबीआई के आवेदन को भी अदालत ने स्वीकार कर लिया है। (Twisha Sharma Death Case) मजिस्ट्रेट कोर्ट में ऑडियो साक्ष्य पेश किए जाने पर आरोपी पक्ष की आपत्तियों को अदालत ने पूरी तरह खारिज कर दिया।

आरोपी पक्ष की याचिकाएं हुई खारिज

Twisha Sharma Death Case: वहीं दूसरी तरफ कोर्ट ने आरोपी पक्ष की तरफ से दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अदालत ने त्विषा शर्मा के दोबारा पोस्टमार्टम कराने, सीएफएसएल (CFSL) रिपोर्ट और वित्तीय पहलुओं से जुड़ी जांच की मांग वाले आवेदन को खारिज कर दिया है। इसके अलावा, आरोपी समर्थ सिंह द्वारा मीडिया कवरेज पर रोक लगाने की मांग को भी अदालत ने नामंजूर कर दिया। वहीं, दूसरी आरोपी गिरिबाला सिंह द्वारा कटारा हिल्स थाने में दर्ज लूट के मामले में सीबीआई को निर्देश देने संबंधी आपत्ति को भी कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि लूट का मामला एक अलग अपराध है, जो पृथक रूप से दर्ज है।

इन्हें भी पढ़ें:-


लेखक के बारे में

I am a content writer at IBC24 and I have learned a lot here so far and I am learning many more things too. More than 3 years have passed since I started working here. My experience here has been very good.