खरगोनः Big decision in Khargone riot case मध्यप्रदेश के खरगोन में रामनवमी के दिन हुए दंगे के मामले में क्लेम ट्रिब्यूनल का फैसला आ गया है। क्लेम ट्रिब्यूनल ने पथराव करने वालों से राशि वसूलने के दिए आदेश दिया है। ट्रिब्यूनल के आदेश के मुताबिक इस मामले के 13 दोषियों से 2 लाख रुपए वसूल किए जाएंगे। क्लेम ट्रिब्यूनल ने अब तक इस दंगे को लेकर 20 फैसले सुनाए हैं।
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Big decision in Khargone riot case बता दें कि खरगोन में 10 अप्रैल को रामनवमी के दिन दंगा भड़का था। तालाब चौक, काजीपुरा, आनंद नगर समेत तमाम इलाकों में हिंसा भड़की और रामनवमी जुलूस पर पथराव किया गया था। जमकर तोड़तोड़ हुई। आगजनी में कई घर, दुकानें तबाह हो गईं। 20 दिन से ज्यादा कर्फ्यू लगा और हिंदू-मुस्लिम घरों के बीच दीवार खड़ी कर दी गईं ताकि दोनों एक-दूसरे के इलाकों में न जा सकें।
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दंगे में उपद्रवियों ने निजी और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया था। नुकसान की भरपाई के लिए मध्य प्रदेश प्रिवेंशन एंड रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के तहत एक ट्रिब्यूनल का गठन किया गया था। जिस पर अब फैसला आ गया है।
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