ग्वालियरः Congress MLA and his wife jailed मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की सुमावली विधानसभा से कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाह को ग्वालियर जिला अदालत ने दो साल की सजा सुनाई है। गलत तरीके से जमीन बेचने के मामले में कोर्ट ने उन्हें ये सजा सुनाई है। उनकी पत्नी शीला कुशवाह और कृष्ण गोपाल चौरसिया को भी कोर्ट ने इसी मामले में दोषी मानते हुए 2-2 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 10-10 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है।
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Congress MLA and his wife jailed दरअसल, इन पर आरोप था कि उन्होनें फरियादी पीएल शाक्य को महाराजपुरा के सर्वे नंबर 516, 517 पर 1600 वर्ग फीट का प्लॉट बेचा था। जब शाक्य ने उस प्लॉट पर निर्माण कराना शुरू किया तो पता चला कि ये प्लॉट पहले से ही किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया गया है। जिसके बाद इस मामले की शिकायत फरियादी पीएल शाक्य ने महाराजपुरा थाने में की है। दस अक्टूबर 2012 को आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
इसी मामले में विशेष न्यायाधीश सुशील कुमार जोशी की कोर्ट ने आईपीसी की धारा 420 और 120 बी में कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाह, पत्नी शीला और कृष्ण गोपाल चौरसिया को 2-2 साल की सजा सुनाई है। हालांकि सजा की अवधि कम है, इसलिए कोर्ट ने सभी को 25-25 हजार रूपए के मुचलके पर जमानत दे दी है।
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