राज्य में इस तारीख से ई-वे बिल अनिवार्य.. मेडिकल उपकरण, टैक्स फ्री वस्तुओं को छोड़ सभी के लिए जरुरी

राज्य में इस तारीख से ई-वे बिल अनिवार्य.. मेडिकल उपकरण, टैक्स फ्री वस्तुओं को छोड़ सभी के लिए जरुरी

राज्य में इस तारीख से ई-वे बिल अनिवार्य.. मेडिकल उपकरण, टैक्स फ्री वस्तुओं को छोड़ सभी के लिए जरुरी

Edited By :   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:47 PM IST, Published Date : March 24, 2022/8:18 am IST

भोपाल, मध्यप्रदेश। राज्य में 15 अप्रैल से ई-वे बिल अनिवार्य होगा। मेडिकल उपकरण और टैक्स फ्री वस्तुओं को छोड़ सभी बाकी सामान के लिए इसे जरुरी किया गया है।

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अब तक केवल 2% वस्तुओं के लिए ही ई-वे बिल जरूरी था।  1 लाख से अधिक कीमत के सामान को एक जिले से दूसरे जिले में भेजने पर ई-वे बिल जरूरी किया गया है।

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