हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी स्कूलों ने नहीं लौटाए फीस, अब परेशान पालकों ने खोला मोर्चा, करेंगे ये काम
Even after the instructions of the High Court, the schools did not return the fees, now the troubled parents have opened the front, will do this work
Mahilao ko milenge 15000 rupess
High Court strict order to school to return students fees; भोपाल ; कोरोना काल में निजी स्कूलों ने बच्चों से मनमानी स्कूल फीस वसूली गई थी, जिसके बाद हाई कोर्ट से लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने सभी निजी स्कूलों से सिर्फ शिक्षण शुल्क लेने के आदेश दिए थे लेकिन इसका पालन नहीं किया गया। इसके उलट भोपाल के 100 सीबीएसई स्कूलों में से करीब 75 स्कूलों ने 30% से 100% तक फीस उस दौरान बढा दी थी. बढ़ी हुई फीस को लेकर पालकों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।
हाई कोर्ट ने दिए फीस लौटाने के निर्देश
High Court strict order to school to return students fees; हाल ही में हाई कोर्ट ने सागर पब्लिक स्कूल को कोविड काल के दौरान ली गयी फीस लौटाने के निर्देश है। जिसे देखते हुए पालक महासंघ ने तय किया है कि अन्य स्कूल्स जिन्होंने अभी तक फीस नहीं लौटाई है उनके खिलाफ एक बार फिर अभियान चलाया जाएगा ताकि पालकों को राहत मिल सकें. इस बारे में पालक महासंघ का कहना है कि संघ एक बार फिर शहर के 75 स्कूलों के खिलाफ अभियान चलाएगा,साथ ही प्रदेशभर के ऐसे निजी स्कूलों को लेकर पालकों को जागरूक भी करेगा।
स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कही ये बात
High Court strict order to school to return students fees; साथ ही स्कूल शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा और इस बारे में उन्हें जानकारी दी जाएंगी कि निर्देश के बाद भी स्कूल अपनी मनमानी कर रहे है.वहीं इस बारे में जब स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से पूछा गया तो वह बस यह कहते हुए पल्ला झाड़ते हुए नजर आएं कि इस बारे में सोचा जाएगा.बता दें कि निजी स्कूल फीस विनियम अधिनियम 2017 मध्यप्रदेश में 2020 से लागू है इसके बावजूद उसका पालन नहीं किया जा रहा है।

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