‘पति नहीं बनाता संबंध..शाम होते ही औरतों की तरह सजता है’, पत्नी ने कोर्ट में लगाई इंसाफ की अर्जी
Husband does not make relations: पीड़िता के अनुसार उसका पति रात में सोने से पहले औरतों जैसे सजता संवरता है और उससे प्रेम संबंध भी नहीं बनाता। इसके बाद महिला ने जिला कोर्ट से न्याय की गुहार लगाई, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पति को पीड़ित पत्नी को भत्ता देने का आदेश दिया है।
Husband does not make relations
Husband does not make relations: इंदौर। एमपी के इंदौर में एक पति-पत्नी के बीच बहुत ही अजीबोगरीब मामला सामने आया है। एक शख्स पर उसकी पत्नी ने गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि वो शाम होते ही औरतों की तरह सजता है और उससे संबंध नहीं बनाता है। महिला ने कहा कि उसका पति जाकर दूसरे कमरे में सो जाता है।
पीड़िता के अनुसार उसका पति रात में सोने से पहले औरतों जैसे सजता संवरता है और उससे प्रेम संबंध भी नहीं बनाता। इसके बाद महिला ने जिला कोर्ट से न्याय की गुहार लगाई, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पति को पीड़ित पत्नी को भत्ता देने का आदेश दिया है।
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Husband does not make relations: बता दें कि इंदौर निवासी पीड़िता की शादी 29 अप्रैल 2018 को आरोपी इंजीनियर से हुई थी। महिला के मुताबिक कुछ दिनों तक ससुराल के लोगों ने उसे अच्छे से रखा, जिसके बाद पति सहित सास-ससुर उसे छोटी-छोटी बातों को लेकर ताना देने लगे।
पीड़िता के मुताबिक, रोजमर्रा के खर्च के पैसे भी आरोपी और उसके परिवार के लोग उसी से मांगते थे और नहीं देने पर उसे अलग कमरे में बंद कर देते थे। पीड़िता के वकील ने बताया कि पति पेशे से इंजीनियर होने के चलते पत्नी को इंदौर से पुणे ले गया और वहां पर उसे प्रताड़ित करता था।
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वकील ने कहा कि आरोपी पति अपनी पत्नी से संबंध नहीं बनाता था और वहां पर सारा खर्चा पत्नी से ही लेता था, पीड़िता के वकील ने बताया कि आरोपी शाम होते ही माथे पर बिंदी, होठों पर लिपिस्टिक, कानों में बाली पहनकर महिला की तरह श्रृंगार करता था और महिला को मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था।
पीड़िता के मुताबिक, उसने पति के महिला बनकर सजने की तस्वीर खींच ली थी और वीडियो भी बना लिया था, पीड़िता ने बताया कि 12 जून 2020 आरोपी पति अपनी पत्नी को इंदौर लाकर मायके छोड़ कर आ गया था।
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फिर पीड़िता ने महिला थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी जिसमें उसने आरोप लगाया था कि पति उससे वैवाहिक संबंध नहीं बनाता और शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है। इसके बाद जिला कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर उसे जेल भेज दिया था।
कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश दिया कि पति को पीड़ित पत्नी को भत्ते के तौर पर 30 हजार रुपये प्रति महीने देने होंगे। मार्च 2021 से केस फाइल होने के समय से ही आरोपी को राशि भुगतान करने का आदेश दिया गया है।

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