MP Honey Trap Case: हनी ट्रैप मामले में कमलनाथ को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने इस वजह से जनहित याचिका खारिज की

MP Honey Trap Case: मध्य प्रदेश के बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ एडवोकेट भूपेंद्र सिंह कुशवाह द्वारा दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में कमलनाथ के उस बयान का ज़िक्र किया गया था जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था की हनी ट्रैप मामले की सीडी मेरे पास भी है। Indore News

MP Honey Trap Case: हनी ट्रैप मामले में कमलनाथ को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने इस वजह से जनहित याचिका खारिज की

MP Honey Trap Case/Image Source: IBC24


Reported By: Anshul Mukati,
Modified Date: July 11, 2025 / 03:27 pm IST
Published Date: July 11, 2025 3:27 pm IST
HIGHLIGHTS
  • हनी ट्रैप केस में कमलनाथ के बयान
  • बयान पर दायर हुई थी याचिका,
  • हाई कोर्ट ने सबूतों के अभाव में की खारिज,

इंदौर : Indore News: मध्य प्रदेश के बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को राहत मिली है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका एडवोकेट भूपेंद्र सिंह कुशवाह द्वारा दायर की गई थी। MP Honey Trap Case

Read More : BJP Leader Scandal: पति के बाहर जाते ही घर में घुसा भाजपा नेता, नशे में की हैवानियत की हदें पार, पीड़िता ने रो-रोकर बताई पूरी घटना

MP Honey Trap Case याचिका में कमलनाथ के एक पुराने बयान का उल्लेख किया गया था जिसमें उन्होंने कहा था की हनी ट्रैप मामले की सीडी मेरे पास भी है। याचिकाकर्ता का तर्क था कि यह बयान गंभीर प्रकृति का है और इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति के पास इस तरह की संवेदनशील सामग्री है तो यह राष्ट्रीय सुरक्षा और निजता के लिहाज़ से चिंता का विषय हो सकता है। हालांकि हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि यह याचिका केवल मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर दाखिल की गई है जो कि जनहित याचिका दायर करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है।

 ⁠

Read More : Love Jihad News: जॉब के बहाने ऑफिस बुलाया, फिर मालिक ने किया दुष्कर्म, पीड़िता ने किया खतरनाक साज़िश का खुलासा

Indore News: अदालत ने कहा कि महज समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों के आधार पर किसी के खिलाफ जनहित याचिका दायर नहीं की जा सकती। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता से यह भी पूछा कि क्या उन्होंने स्वयं कमलनाथ को यह बयान देते हुए सुना था जिस पर एडवोकेट कुशवाह ने इनकार कर दिया और बताया कि उन्होंने यह जानकारी केवल समाचारों के माध्यम से प्राप्त की थी। MP Honey Trap Case


सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्नः

लेखक के बारे में

टिकेश वर्मा- जमीनी पत्रकारिता का भरोसेमंद चेहरा... टिकेश वर्मा यानी अनुभवी और समर्पित पत्रकार.. जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 12 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव हैं। राजनीति, जनसरोकार और आम लोगों से जुड़े मुद्दों पर बेबाकी से सरकार से सवाल पूछता हूं। पेशेवर पत्रकारिता के अलावा फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और किताबें पढ़ना मुझे बेहद पसंद है। सादा जीवन, उच्च विचार के मानकों पर खरा उतरते हुए अब आपकी बात प्राथिकता के साथ रखेंगे.. क्योंकि सवाल आपका है।