Love Jihad News: जॉब के बहाने ऑफिस बुलाया, फिर मालिक ने किया दुष्कर्म, पीड़िता ने किया खतरनाक साज़िश का खुलासा

Love Jihad News: जॉब के बहाने ऑफिस बुलाया, फिर मालिक ने किया दुष्कर्म, पीड़िता ने किया खतरनाक साज़िश का खुलासा Agar Malwa News

  • Reported By: Durgesh Sharma

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  • Publish Date - July 11, 2025 / 01:46 PM IST,
    Updated On - July 11, 2025 / 01:46 PM IST

Love Jihad News/ image Source: IBC24

HIGHLIGHTS
  • लव जिहाद का सनसनीखेज मामला,
  • प्रॉपर्टी डीलर पर दुष्कर्म,
  • जबरन धर्मांतरण और जान से मारने की धमकी का आरोप

Agar Malwa News: आगर मालवा से लव जिहाद का चोंकाने वाला मामला सामने आया है जहां एक महिला ने अपने ही प्रॉपर्टी डीलर मालिक पर न सिर्फ यौन शोषण, बल्कि जबरन धर्मांतरण कराने और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। Love Jihad News

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Love Jihad News:  आगर मालवा की 25 वर्षीय महिला ने थाने पहुंचकर शिकायत दी कि उसके पूर्व मालिक प्रॉपर्टी डीलर अल्ताफ ने नौकरी के दौरान कई महीनों तक उसे प्रताड़ित किया। महिला का आरोप है कि आरोपी उसे एक निर्माणाधीन ऑफिस में ले गया जहां उसने जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया। जब पीड़िता ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसे नौकरी से निकालने और बच्चों की हत्या करने की धमकी दी।

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Love Jihad News:  पीड़िता के मुताबिक आरोपी लगातार उसे धर्म बदलने के लिए दबाव डालता रहा। साथ ही आरोप है कि निकाह कर महिला का नाम बदलकर अफसाना रखना चाहता था। महिला का कहना है कि विरोध करने पर आरोपी ने उसका मानसिक और शारीरिक शोषण करना शुरू कर दिया और वेतन देना भी बंद कर दिया। परेशान होकर महिला को नौकरी छोड़नी पड़ी।

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Agar Malwa News: पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ देर रात आईपीसी की कई धाराओं समेत SC-ST एक्ट और धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।

लव जिहाद क्या है और "लव जिहाद कानून" कब लागू हुआ?

लव जिहाद कानून मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में लागू है, जिसके अंतर्गत धोखे से या जबरन धर्मांतरण कर विवाह करने पर सख्त सजा का प्रावधान है। यह कानून 2021 में मप्र में प्रभाव में आया।

इस मामले में "धर्मांतरण कानून" कैसे लागू हुआ?

आरोपी ने महिला पर धर्म बदलने और निकाह के लिए दबाव डाला, इसलिए उस पर मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 2021 के तहत केस दर्ज किया गया है।

पीड़िता ने आरोपी पर कौन-कौन से आरोप लगाए हैं?

महिला ने जबरन दुष्कर्म, मानसिक प्रताड़ना, नौकरी से निकालने की धमकी, वेतन रोकना और धर्मांतरण का दबाव बनाने के गंभीर आरोप लगाए हैं।

क्या इस मामले में "SC/ST एक्ट" भी लगाया गया है?

हाँ, यदि पीड़िता अनुसूचित जाति/जनजाति से है और उत्पीड़न हुआ है, तो SC-ST एक्ट की धाराएं भी मामले में लागू होती हैं।

आरोपी की गिरफ्तारी कब तक होगी?

पुलिस के अनुसार, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं और जल्द ही उसे हिरासत में लिया जाएगा।