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Rapist Dulha Arrested: ढोल-नगाड़े, घोड़ी… सब थे तैयार, लेकिन नहीं निकली बारात! शहनाई से पहले पहुंच गई पुलिस, दूल्हे की काली सच्चाई जान दुल्हन के उड़ गए होश
ढोल-नगाड़े, घोड़ी... सब थे तैयार, लेकिन नहीं निकली बारात..Rapist Dulha Arrested: Drums, horse... everything was ready, but the wedding
Publish Date - April 22, 2025 / 07:49 AM IST,
Updated On - April 22, 2025 / 07:49 AM IST
Rapist Dulha Arrested | Image Source | IBC24
HIGHLIGHTS
छत्रीपुरा थाना क्षेत्र में निकाह होने से पहले पुलिस ने दूल्हे को किया गिरफ्तार,
आरोपी सोहेल शेख ने शादी का झांसा देखकर किया था दुष्कर्म,
सोहेल की बारात निकलने से पहले पहुंची पुलिस,
इंदौर: Rapist Dulha Arrested: छत्रीपुरा थाना क्षेत्र में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई जहां शादी से ठीक पहले पुलिस ने दूल्हे को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी दूल्हा सोहेल शेख पर एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था।
Rapist Dulha Arrested: पीड़िता का कहना है कि सोहेल ने उसे शादी का झांसा देकर कई बार दुष्कर्म किया। महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया। इस बीच, सोहेल की शादी की बारात पूरी तरह से तैयार थी लेकिन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया।
Rapist Dulha Arrested: पुलिस ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजते हुए मामले की गंभीरता को समझा और कड़ी कार्रवाई की। यह घटना इस बात का उदाहरण बनी कि कानून किसी भी अपराधी को बख्शता नहीं है, चाहे वह किसी भी सामाजिक स्थिति में हो।
"इंदौर में शादी से पहले दूल्हे की गिरफ्तारी" किस वजह से हुई?
यह गिरफ्तारी एक महिला द्वारा दर्ज कराए गए दुष्कर्म के आरोप के चलते हुई, जिसमें दूल्हे सोहेल शेख पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का आरोप था।
क्या "सोहेल शेख की गिरफ्तारी" की पुष्टि पुलिस ने की है?
हाँ, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और मामले में गंभीर धाराएं लगाई गई हैं।
"इंदौर दुष्कर्म मामला" की जांच कौन कर रहा है?
इस मामले की जांच छत्रीपुरा थाना पुलिस द्वारा की जा रही है और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है।
क्या आरोपी की शादी रुकवा दी गई है?
जी हाँ, सोहेल की शादी उस समय रोक दी गई जब पुलिस ने उसे बारात के दौरान गिरफ्तार किया।
"शादी का झांसा देकर दुष्कर्म" मामलों में क्या सजा हो सकती है?
ऐसे मामलों में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और अन्य संबंधित धाराओं के तहत कठोर कारावास और जुर्माने का प्रावधान है, जो न्यायालय द्वारा तय किया जाता है।