मप्र : पत्नी की हत्या के बाद शव को कोबरा से डसवाया, पूर्व बैंक प्रबंधक को उम्रकैद
मप्र : पत्नी की हत्या के बाद शव को कोबरा से डसवाया, पूर्व बैंक प्रबंधक को उम्रकैद
इंदौर (मध्यप्रदेश), एक जुलाई (भाषा) इंदौर की जिला अदालत ने मुंह दबाकर एक महिला की हत्या करने और शव को कोबरा से डसवाने के जुर्म में उसके पति को उम्रकैद की सजा सुनाई और 45,000 रुपये जुर्माना लगाया। अभियोजन विभाग के एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमंत कुमार रघुवंशी ने 24 जून को पारित निर्णय में अमितेश पटेरिया उर्फ शालू (43) को भारतीय दंड विधान की धारा 302 (हत्या), धारा 201 (अपराध के सबूत मिटाना) और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 51 (संरक्षित वन्य जीव की हत्या) के तहत दोषी ठहराया।
अदालत ने कहा कि पटेरिया पर यह जुर्म युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होता है कि उसने एक दिसंबर 2019 को अपनी पत्नी शिवानी की तकिये से मुंह दबाकर हत्या की और इस अपराध के सबूत मिटाकर सजा से बचने के इरादे से उसे कोबरा सांप से डसवाया ताकि मान लिया जाए कि उसकी मृत्यु सांप के काटने के कारण हुई है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने कहा कि पटेरिया ने घटना के बाद कोबरा को मार दिया।
अपर लोक अभियोजक चंद्रशेखर चौधरी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि अभियोजन पक्ष ने पटेरिया पर अदालत में जुर्म साबित करने के लिए 28 गवाह पेश किए थे, जिनमें पुलिस अधिकारियों के साथ ही पोस्टमॉर्टम बोर्ड के सदस्य और पशु चिकित्सक शामिल थे।
पटेरिया एक निजी बैंक का प्रबंधक रह चुका है।
अभियोजन के मुताबिक घटनास्थल के मुआयने के दौरान पुलिस को बिस्तर, तकिये के कवर और अन्य सामान के साथ ही मरा हुआ कोबरा सांप भी मिला था।
हालांकि, शिवानी के शव की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था कि उसकी मृत्यु मुंह दबाए जाने के कारण दम घुटने से हुई थी।
मामले के एक जांच अधिकारी ने अपने बयान में अदालत को बताया कि पूछताछ के दौरान पटेरिया ने कहा था कि उसने राजस्थान के अलवर रेलवे स्टेशन पर एक सपेरे से 5,000 रुपये में कोबरा खरीदा था।
शिवानी के मायका पक्ष के गवाहों ने अदालत में अपने बयानों में दम्पति के बीच वैवाहिक तनाव और पारिवारिक मतभेदों का उल्लेख किया था।
भाषा हर्ष जोहेब
जोहेब

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