Mohan Cabinet Decision : अब आसान नहीं होगा नगर अध्यक्षों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना, मोहन कैबिनेट के फैसले के बाद अधिसूचना जारी
Mohan Cabinet Decision : अब आसान नहीं होगा नगर अध्यक्षों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना, मोहन कैबिनेट के फैसले के बाद अधिसूचना जारी
World Human Rights Day. Image Credit : MP DPR
भोपाल : Mohan Cabinet Decision मध्य प्रदेश सरकार एक अध्यादेश लेकर आई है। जिसके तहत मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों में चुने जाने वाले नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर उन्हें हटाना आसान नहीं होगा। मोहन यादव सरकार ने इस दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव किया है।
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Mohan Cabinet Decision दरअसल मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 43 (ए) में संशोधन को मंजूरी दे दी गई। जिसमें नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को बड़ी राहत दी गई है। इस नए नियम के तहत अब नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर हटाना आसान नहीं होगा। अब निकायों में अविश्वास प्रस्ताव अब दो साल के बजाय 3 साल के पहले नहीं लाया जा सकता। इसके अलावा अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए तीन-चौथाई पार्षदों की सहमति अनिवार्य होगी।
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