cattle owner have to pay 1000 rupees; भोपाल : सड़क में अक्सर मवेशियों की वजह से ट्रैफिक जाम की समस्या आम हो गई है। मवेशियों की वजह से रोड एक्सीडेंट भी काफी बढ़ गए है। जिसको देखते हुए मध्य प्रदेश शासन द्वारा एक नया अध्यादेश जारी किया गया है। जिसके तहत अब सड़क पर घूमने वाले मवेशियों के मालिक पर 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही सार्वजनिक सड़कों और खुले स्थानों पर मवेशियों व अन्य पशुओं को छोड़ने पर मालिक पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी।
cattle owner have to pay 1000 rupees; इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने नगर पालिका अधिनियम में संशोधन किया है। जिसे अध्यादेश के जरिए लागू किया गया है। माना जा रहा है कि इससे यातायात प्रभावित होने के साथ साथ जान माल को भी खतरा होता है। इसके साथ ही नए अध्यादेश का पालन करने के लिए निकाय कर्मियों को पशु मालिक की पहचान करनी होगी। बताया जा रहा है कि यह पहचान पशुओं के कान पर लगे टैग से होगी। जिसके जरिए मवेशियों के मालिक पर कार्यवाई की जाएगी।
यह भी पढ़े: सीएम का बड़ा फरमान, ‘कोई रैली, सेमिनार नहीं सिर्फ पढ़ाइए’, बदल जाएगी 5 लाख शिक्षकों की जिंदगी
cattle owner have to pay 1000 rupees: मिली जानकारी के अनुसार अभी तक प्रदेश में करीबन दो लाख सत्तर हजार पशुओं पर ही टैग लगे है। जबकि मवेशियों की संख्या साढ़े सात लाख से अधिक है। जिसमे से कई पशुओं के टैग भी गायब है। फ़िलहाल इन सारी चीजों पर किस तरह से काम किया जाए इस पर प्रशासन विचार कर रही है।