police constable Bharti 2020 : High Court's decision in favor of candidates

पुलिस आरक्षक भर्ती 2020 : राह अब और आसान, हाईकोर्ट का अहम फैसला, इस एक कागज के न होने से नहीं रोक सकते भर्तियां

police constable Bharti 2020 : बड़ी राहत देते हुए, HC ने कहा है कि पंजीयन के अभाव में किसी उम्मीदवार को चयन से वंचित नहीं किया जा सकता

Edited By :   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:56 PM IST, Published Date : June 25, 2022/12:02 pm IST

जबलपुर। police constable recruitment 2020 :  मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन न होने के आधार पर अभ्यर्थियों को भर्ती से वंचित किए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने उम्मीदवारों को बड़ी राहत देते हुए, कहा है कि रोज़गार पंजीयन के अभाव में किसी उम्मीदवार को चयन से वंचित नहीं किया जा सकता है।>>*IBC24 News Channel के WhatsApp  ग्रुप से जुड़ने के लिए Click करें*<<

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police constable recruitment 2020 : बता दें कि कोरोना के कारण हजारों उम्मीदवारों ने रोजगार कार्यालय में पंजीयन नहीं करा पाए थे। जिस पर बिना पंजीयन वालों को चयन समिति ने बाहर का रास्ता दिखाया था। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को स्पष्ट किया था।

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police constable recruitment 2020 : अभ्यर्थियों को भर्ती से वंचित किए जाने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जिस पर हाईकोर्ट ने उम्मीदवारों के पक्ष में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि रोज़गार पंजीयन के अभाव में किसी उम्मीदवार को चयन से वंचित नही किया जा सकता। इसी के साथ ही HC ने फ़िज़िकल टेस्ट में शामिल करने का अंतरिम आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई चार हफ़्ते बाद होगी।

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