बच्चों के टीकाकरण के लिए इस जिले में धारा 144 लागू, लापरवाही पर 5 स्कूल सील, आदेश जारी

आर्थिक राजधानी इंदौर में अब शत प्रतिशत टीकाकरण के लिए जिले में धारा 144 लागू की गई है। वहीं लापरवाही बरतने पर कार्रवाई हुई।

बच्चों के टीकाकरण के लिए इस जिले में धारा 144 लागू, लापरवाही पर 5 स्कूल सील, आदेश जारी
Modified Date: November 29, 2022 / 08:35 pm IST
Published Date: February 2, 2022 8:53 am IST

इंदौर। Section 144 applied order for corona vaccination :  बच्चों के टीकाकरण के लिए मध्यप्रदेश में सख्ती बरती जा रही है। आर्थिक राजधानी इंदौर में अब शत प्रतिशत टीकाकरण के लिए जिले में धारा 144 लागू की गई है। वहीं लापरवाही बरतने पर कार्रवाई हुई।

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जिला प्रशासन ने 5 स्कूल को सील कर दिया है। जिला प्रशासन के आदेश के अनुसार बच्चों के टीकाकरण के लिए हर स्कूल संचालक प्राचार्य को अपडेट करने को कहा है। वहीं लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।

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Section 144 applied order for corona vaccination :  बता दें कि देश में तेजी से बच्चों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। वहीं अब लक्ष्य को पूरा करने के लिए टीकाकरण में सख्ती बरती जा रही है। इंदौर में धारा 144 लागू करने के साथ-साथ अपडेट नहीं करने वाले स्कूल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है।

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इधर बूस्टर डोज लगवाने में बुजुर्ग गंभीर नहीं

इधर जबलपुर में बूस्टर डोज लगवाने में बुजुर्ग गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं। यही कारण है कि जबलपुर में बूस्टर डोल लगवाने वालों के आंकड़े कम है। आंकड़ों के अनुसार अभी तक महज 10 हजार बुजुर्गों ने कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज लगवाई है। बता दें कि 60 साल से अधिक उम्र वालों को बूस्टर डोज लगनी है।

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