GST on Water: ग्राहक से पानी बोतल का एक रुपए ज्यादा ले लिया था रेस्टोरेंट मालिक, 4 साल बाद अब चुकानी पड़ी इतनी बड़ी कीमत, जानिए क्या है पूरा मामला
ग्राहक से पानी बोतल का एक रुपए ज्यादा ले लिया था रेस्टोरेंट मालिक, The restaurant owner charged the customer one rupee extra for the water bottle
- MRP से अधिक राशि वसूलने और अलग से GST जोड़ने पर होटल को ग्राहक को ₹8000 मुआवज़ा देना पड़ा।
- उपभोक्ता फोरम ने माना कि MRP में GST शामिल होता है – अलग से टैक्स लेना गलत है।
- यह फैसला उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिहाज़ से एक मिसाल बन सकता है।
भोपालः GST on Water पानी की बोतल में जबरदस्ती एक रुपए की जीएसटी जोड़कर ग्राहक से वसूलना एक रेस्टोरेंट मालिक को महंगा पड़ गया। अब इसके बदले रेस्टोरेंट मालिक ग्राहक को 8000 रुपए चुकाएगा। उपभोक्ता फोरम ने इस पर फैसला सुनाते हुए यह आदेश जारी किया है। इस पूरे मामले की चर्चा हर जगह होने लगी है।
GST on Water दरअसल, यह मामला 15 अक्टूबर 2021 का है। भोपाल के ऐश्वर्य निगम ने अपने दोस्तों के साथ होशंगाबाद रोड स्थित मोती महल डीलक्स होटल में खाना खाया था। खाने का बिल 796 रुपए बना। बिल में बिसलेरी पानी की बोतल की कीमत 29 रुपए बताई गई, जबकि बोतल पर MRP 20 रुपए लिखी थी। होटल ने 1 रुपए अतिरिक्त GST भी वसूला। ऐश्वर्य निगम ने होटल मैनेजमेंट से इसकी शिकायत की। इस पर विवाद हो गया।
होटल ने सफाई में क्या कहा
होटल ने अपनी सफाई में कहा कि उन्होंने ग्राहक को मेनू कार्ड दिया था। उसमें कीमत और GST का जिक्र था। होटल ने कहा कि वे बैठने, एयर कंडीशनर और म्यूजिक जैसी सुविधाएं देते हैं। इसलिए रेस्टोरेंट में MRP लागू नहीं होती। होटल ने यह भी कहा कि पानी की बोतल पर GST लगाना कानून के हिसाब से सही है। ग्राहक के वकील ने कोर्ट में तर्क दिया कि MRP में GST शामिल होता है। इसलिए अलग से GST वसूलना गलत है।

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