पानी लेने गई थी मां, इधर दरिदें ने 10 साल की बेटी को अकेली पाकर बनाया हवस का शिकार, अब कोर्ट ने सुनाई इतने साल की सजा

10-year-old raped, court sentenced 10 years

पानी लेने गई थी मां, इधर दरिदें ने 10 साल की बेटी को अकेली पाकर बनाया हवस का शिकार, अब कोर्ट ने सुनाई इतने साल की सजा

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Modified Date: December 4, 2022 / 04:04 pm IST
Published Date: December 4, 2022 3:08 pm IST

पालघर : महाराष्ट्र में पालघर जिले की एक अदालत ने सात साल की एक बच्ची से बलात्कार करने के मामले में 47 वर्षीय व्यक्ति को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉस्को) अधिनियम के तहत दर्ज किये जाने वाले मामलों की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश संजय कुमार वी खोंगल की अदालत ने शुक्रवार को पारित आदेश में दोषी पर कुल छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। वह विरार शहर में सिक्युरिटी गार्ड के रूप में काम करता था।

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आदेश की प्रति रविवार को उपलब्ध कराई गई। विशेष लोक अभियोजक जयप्रकाश पाटिल ने अदालत को बताया कि घटना के समय बच्ची सात साल की थी। उन्होंने बताया कि वह और आरोपी एक ही इलाके में रहते थे और पीड़िता के पिता भी सिक्युरिटी गार्ड का काम करते थे। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, तीन फरवरी 2016 को जब बच्ची की मां पानी लाने गई थी, तभी आरोपी किसी बहाने बच्ची को अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची की मां जब वापस लौटी तो उसने अपनी बेटी को आरोपी के घर पर पाया।

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अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि बच्ची ने बाद में पेट दर्द की शिकायत की और घटना के बारे में अपनी मां को बताया, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियोजक के मुताबिक, न्यायाधीश ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ सभी आरोप साबित कर दिए हैं।


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सवाल आपका है.. पत्रकारिता के माध्यम से जनसरोकारों और आप से जुड़े मुद्दों को सीधे सरकार के संज्ञान में लाना मेरा ध्येय है। विभिन्न मीडिया संस्थानों में 10 साल का अनुभव मुझे इस काम के लिए और प्रेरित करता है। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रानिक मीडिया और भाषा विज्ञान में ली हुई स्नातकोत्तर की दोनों डिग्रियां अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने के लिए गति देती है।