अभिनेता दलीप ताहिल को 2018 के दुर्घटना मामले में दो महीने जेल की सजा सुनाई गई
अभिनेता दलीप ताहिल को 2018 के दुर्घटना मामले में दो महीने जेल की सजा सुनाई गई
मुंबई, 22 अक्टूबर (भाषा) मुंबई की एक अदालत ने 2018 के दुर्घटना मामले में बॉलीवुड अभिनेता दलीप ताहिल को दो महीने जेल की सजा सुनाई है।
अदालत ने कहा कि चिकित्सा अधिकारी के साक्ष्य से यह स्पष्ट हो गया है कि अभिनेता शराब के नशे में गाड़ी चला रहे थे।
अदालत ने कहा कि बचाव पक्ष के यह कह देने मात्र से कि पीड़िता एवं उसकी दोस्त ने सोशल मीडिया का सहारा लेकर अभिनेता की प्रसिद्धि का फायदा उठाया, अभियोजन के साक्ष्य को ठुकराने के लिए पर्याप्त नहीं है।
बांद्रा की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने 16 अक्टूबर को अभिनेता को भारतीय दंड संहिता की धारा 337 (किसी कृत्य के जरिये चोट पहुंचाना, जिससे मानव जीवन या किसी की व्यक्तिगत सुरक्षा को ख़तरा हो) और मोटर वाहन अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया गया था।
विस्तृत आदेश हाल ही में उपलब्ध कराया गया है।
मामले के विवरण के अनुसार, सितंबर 2018 में उपनगरीय खार इलाके में ताहिल की कार एक ऑटोरिक्शा से टकरा गई थी, जिससे दो यात्री घायल हो गये थे।
अदालत ने कहा कि चिकित्सा अधिकारी के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि आरोपी शराब के नशे में था।
अदालत ने अभिनेता को दो महीने जेल की सजा सुनाते हुए कहा, ‘‘अपराध की प्रकृति और आरोपी द्वारा किए गए अपराध का समाज पड़ने वाले समग्र प्रभाव के मद्देनजर कानून के अनुसार सजा की आवश्यकता होती है, न कि केवल जुर्माना लगाने की।’’
भाषा
देवेंद्र दिलीप
दिलीप

Facebook



