एल्गार परिषद मामला : उच्च न्यायालय ने तेलतुंबडे की जमानत याचिका पर एनआईए को नोटिस भेजा

एल्गार परिषद मामला : उच्च न्यायालय ने तेलतुंबडे की जमानत याचिका पर एनआईए को नोटिस भेजा

एल्गार परिषद मामला : उच्च न्यायालय ने तेलतुंबडे की जमानत याचिका पर एनआईए को नोटिस भेजा
Modified Date: November 29, 2022 / 07:52 pm IST
Published Date: September 13, 2021 6:12 pm IST

मुंबई, 13 सितंबर (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) को नोटिस जारी कर एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले में आरोपी आनंद तेलतुंबडे की जमानत याचिका पर उसका जवाब मांगा।

तेलतुंबडे ने इस साल जुलाई में विशेष अदालत द्वारा उन्हें गुण-दोष के आधार पर जमानत नहीं देने के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। उन्होंने वरिष्ठ अधिवक्ता मिहिर देसाई के जरिये दाखिल की गई अपनी याचिका में खुद पर लगे आरोपों से इंकार किया है और जमानत देने का अनुरोध किया है।

न्यायमूर्ति एसएस शिंदे और न्यायमूर्ति एन जे जमादार की पीठ ने एनआईए को निर्देश दिया कि वह तेलतुंबडे की जमानत याचिका पर तीन हफ्ते के भीतर जवाब दे।

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उल्लेखनीय है कि इस साल 12 जुलाई को शहर की विशेष एनआईए अदालत ने तेलतुंबडे की जमानत याचिका खारिज करते हुए अपने आदेश में टिप्पणी की थी कि प्रथमदृष्टया उनपर गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला बनता है।

गौरतलब है कि तेलतुंबडे को पिछले साल अप्रैल में एनआईए ने गिरफ्तार किया था और तब से वह न्यायिक हिरासत में तलोजा जेल में बंद हैं।

भाषा धीरज दिलीप

दिलीप


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