धनशोधन मामले में अनिल देशमुख ने जमानत का अनुरोध किया

धनशोधन मामले में अनिल देशमुख ने जमानत का अनुरोध किया

धनशोधन मामले में अनिल देशमुख ने जमानत का अनुरोध किया
Modified Date: November 29, 2022 / 07:46 pm IST
Published Date: January 27, 2022 9:38 pm IST

मुंबई, 27 जनवरी (भाषा) महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने धनशोधन से जुड़े एक मामले में जमानत के लिए बृहस्पतिवार को यहां एक विशेष अदालत में याचिका दायर की।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता ने पहली बार नियमित जमानत याचिका दायर की है। इससे पहले, धन शोधन निवारण कानून की विशेष अदालत ने उनकी जमानत याचिका (तकनीकी आधार पर दायर) को खारिज कर दिया था।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने देशमुख को दो नवंबर, 2021 को गिरफ्तार किया था और वह अभी न्यायिक हिरासत में हैं।

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ईडी का आरोप है कि जब देशमुख मंत्री थे, उस दौरान कुछ पुलिस अधिकारियों ने उनकी ओर से राशि एकत्र की थी और उस राशि को मुखौटा कंपनियों के जरिए उनके ट्रस्टों को भेजा गया था।

भाषा अविनाश माधव

माधव


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