एंटीलिया बम प्रकरण : पूर्व पुलिसकर्मियों सचिन वाजे और प्रदीप शर्मा के खिलाफ आरोप तय किए गए

एंटीलिया बम प्रकरण : पूर्व पुलिसकर्मियों सचिन वाजे और प्रदीप शर्मा के खिलाफ आरोप तय किए गए

एंटीलिया बम प्रकरण : पूर्व पुलिसकर्मियों सचिन वाजे और प्रदीप शर्मा के खिलाफ आरोप तय किए गए
Modified Date: August 1, 2026 / 07:57 pm IST
Published Date: August 1, 2026 7:57 pm IST

मुंबई, एक अगस्त (भाषा) मुंबई की विशेष एनआईए अदालत ने 2021 के एंटीलिया बम प्रकरण और मनसुख हिरेन हत्याकांड में शनिवार को पूर्व पुलिसकर्मियों सचिन वाजे, प्रदीप शर्मा और आठ अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए।

अब उन पर हत्या के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा चलेगा।

अपराध स्वीकार नहीं किए जाने के बाद राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) मामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश चकोर बाविस्कर ने आरोप तय किए।

मामले के मुताबिक, 25 फरवरी 2021 को दक्षिण मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास ‘एंटीलिया’ के पास विस्फोटक से लदी एक एसयूवी कार मिली थी। व्यवसायी मनसुख हिरेन ने दावा किया था कि एसयूवी उनके पास से चोरी हो गई थी। हालांकि, पांच मार्च 2021 को पड़ोसी जिले ठाणे में हिरेन का शव मिला था।

कुछ दिन बाद इस मामले में वाजे को गिरफ्तार किया गया। एनआईए के अनुसार, वाजे अंबानी के आवास के पास एसयूवी कार खड़ी करने में संलिप्त था और इसका मकसद अमीर लोगों में दहशत फैलाना तथा एक बड़े नेता द्वारा कथित तौर पर तय किए गए 100 करोड़ रुपये की मासिक उगाही के लक्ष्य को पूरा करने के लिए पैसे वसूलना था।

एजेंसी ने दावा किया कि पूर्व ‘एनकाउंटर स्पेशलिस्ट’ पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा अपनी खोई हुई पहचान भी वापस पाना चाहता था।

एनआईए ने दावा किया कि इसके बाद वाजे ने हिरेन की हत्या करने की साजिश रची क्योंकि उसने विस्फोटक मामले में दोष लेने से इनकार कर दिया था और एनआईए के अनुसार उसे एक ‘‘कमजोर कड़ी’’ माना जा रहा था जो साजिश का खुलासा कर सकता था।

भाषा शफीक जोहेब

जोहेब


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