बम्बई उच्च न्यायालय ने बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के आरोपी को जमानत दी

बम्बई उच्च न्यायालय ने बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के आरोपी को जमानत दी

बम्बई उच्च न्यायालय ने बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के आरोपी को जमानत दी
Modified Date: February 9, 2026 / 02:54 pm IST
Published Date: February 9, 2026 2:54 pm IST

मुंबई, नौ फरवरी (भाषा) बम्बई उच्च न्यायालय ने सोमवार को कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक बाबा सिद्दीकी की हत्या के आरोपी आकाशदीप करज सिंह को जमानत दे दी।

वह इस मामले में जमानत पाने वाला पहला आरोपी है।

न्यायमूर्ति नीला गोखले की पीठ ने पंजाब निवासी सिंह को मामले की सुनवाई पूरी होने तक मुंबई न छोड़ने का निर्देश दिया।

बांद्रा ईस्ट इलाके में 12 अक्टूबर, 2024 की रात को तीन हमलावरों ने सिद्दीकी (66) की उनके बेटे जीशान के कार्यालय के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी थी।

सिंह (22) को नवंबर 2024 में गिरफ्तार किया गया था।

आरोपी ने जमानत याचिका में दावा किया था कि उसे इस मामले में फंसाया गया है और उस पर लगाए गए आरोप निराधार व अस्पष्ट हैं।

सिंह ने दावा किया कि उस पर केवल एक संगठित अपराध गिरोह का सदस्य होने का आरोप है और इस मामले में उसकी कोई विशिष्ट भूमिका नहीं बताई गई है।

याचिकाकर्ता के वकील ने यह भी दलील दी कि इस मामले की सुनवाई निकट भविष्य में शुरू नहीं होगी और बिना सुनवाई के कारावास उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

पुलिस ने इस वर्ष जनवरी में इस मामले में आरोप पत्र दाखिल किया था। आरोपपत्र में जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को वांछित आरोपी के रूप में नामजद किया गया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, अनमोल बिश्नोई ने अपराध गिरोह में भय और वर्चस्व स्थापित करने के लिए सिद्दीकी की हत्या की साजिश रची थी।

पुलिस ने इस मामले में 26 लोगों को गिरफ्तार किया है और उन पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत मामला दर्ज किया है।

सभी आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

भाषा जितेंद्र नरेश

नरेश


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