भगवान राम पर टिप्पणी को लेकर आव्हाड के खिलाफ मामले शिरडी स्थानांतरित किए गए |

भगवान राम पर टिप्पणी को लेकर आव्हाड के खिलाफ मामले शिरडी स्थानांतरित किए गए

भगवान राम पर टिप्पणी को लेकर आव्हाड के खिलाफ मामले शिरडी स्थानांतरित किए गए

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Modified Date: July 18, 2024 / 09:02 PM IST
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Published Date: July 18, 2024 9:02 pm IST

मुंबई, 18 जुलाई (भाषा) महाराष्ट्र पुलिस ने बृहस्पतिवार को बंबई उच्च न्यायालय को सूचित किया कि भगवान राम के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए राकांपा (शरदचंद्र पवार) विधायक जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ दर्ज सभी सात मामलों को मिलाकर शिरडी के थाने में स्थानांतरित कर दिया गया है, जहां इस साल जनवरी में टिप्पणी की गई थी।

राज्य के पूर्व मंत्री आव्हाड ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर अनुरोध किया था कि उनके खिलाफ दर्ज सभी प्राथमिकी को एकसाथ मिला दिया जाए और उसकी जांच एक थाने द्वारा की जाए।

अतिरिक्त लोक अभियोजक के वी सास्ते ने न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे के नेतृत्व वाली खंडपीठ को सूचित किया कि सभी मामलों की जांच अब शिरडी पुलिस द्वारा की जाएगी, क्योंकि कथित घटना अहमदनगर जिले के मंदिर शहर में हुई थी।

अदालत ने बयान को स्वीकार कर लिया और याचिका का निस्तारण कर दिया।

ठाणे जिले के मुंब्रा-कलवा से विपक्षी विधायक आव्हाड के खिलाफ भगवान राम को ‘मांसाहारी’ बताने वाली उनकी कथित टिप्पणी के लिए सात प्राथमिकी दर्ज की गई थीं। उन्होंने मुंबई से लगभग 240 किलोमीटर दूर शिरडी में एक पार्टी बैठक में यह टिप्पणी की थी।

मुंबई में जहां दो प्राथमिकी दर्ज की गई हैं, वहीं शिरडी, पुणे, ठाणे शहर, ठाणे ग्रामीण और यवतमाल में एक-एक प्राथमिकी दर्ज की गई हैं।

प्राथमिकी भारतीय दंड संहिता की धारा 295ए के तहत दर्ज की गई हैं। आलोचना के बाद, आव्हाड ने अपनी विवादास्पद टिप्पणी पर खेद व्यक्त किया था, लेकिन उसे वापस नहीं लिया था।

भाषा अमित अविनाश

अविनाश

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)